AT Act 8अध्याय II · Establishment of Tribunals and Benches Thereof
धारा 8 · कार्यालय की अवधि।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [ 8. कार्यकाल. --(1) अध्यक्ष अपने पद ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि के लिए अध्यक्ष पद धारण करेगा:
बशर्ते कि कोई भी अध्यक्ष अड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद इस पद पर नहीं रहेगा।
(2) कोई सदस्य अपने पद पर उस तिथि से पाँच वर्ष की अवधि के लिए रहेगा जिस तिथि से वह अपना पद ग्रहण करता है, जिसे पाँच वर्ष की एक और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है:
बशर्ते कि कोई भी सदस्य पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पद धारण नहीं करेगा।
(3) अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें वही होंगी जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होती हैं।]
बशर्ते कि कोई भी अध्यक्ष अड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद इस पद पर नहीं रहेगा।
(2) कोई सदस्य अपने पद पर उस तिथि से पाँच वर्ष की अवधि के लिए रहेगा जिस तिथि से वह अपना पद ग्रहण करता है, जिसे पाँच वर्ष की एक और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है:
बशर्ते कि कोई भी सदस्य पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पद धारण नहीं करेगा।
(3) अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें वही होंगी जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होती हैं।]
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