AT Act 7अध्याय II · Establishment of Tribunals and Benches Thereof
धारा 7 · कुछ विशेष परिस्थितियों में उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकते हैं या उनके कार्यों का निर्वहन कर सकते हैं।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) अध्यक्ष के पद में उनकी मृत्यु, त्यागपत्र या किसी अन्य कारण से रिक्ति होने की स्थिति में, [सदस्यों में से ऐसा कोई एक] जिसे उपयुक्त सरकार अधिसूचना द्वारा इस संबंध में अधिकृत करे, उस तिथि तक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा जिस तिथि को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसे रिक्त पद को भरने के लिए नियुक्त किया गया नया अध्यक्ष अपना पद ग्रहण करता है।
(2) जब अध्यक्ष अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, तो उपाध्यक्ष या, जैसा भी मामला हो, ऐसे उपाध्यक्षों में से कोई एक, जिसे उपयुक्त सरकार अधिसूचना द्वारा इस संबंध में अधिकृत करे, अध्यक्ष के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि तक अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन करेगा।
(2) जब अध्यक्ष अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, तो उपाध्यक्ष या, जैसा भी मामला हो, ऐसे उपाध्यक्षों में से कोई एक, जिसे उपयुक्त सरकार अधिसूचना द्वारा इस संबंध में अधिकृत करे, अध्यक्ष के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि तक अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन करेगा।
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