MV Act 84अध्याय V · Control of Transport Vehicles
धारा 84 · सभी परमिटों से संबंधित सामान्य शर्तें।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
प्रत्येक परमिट के लिए निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी--
(क) कि जिस वाहन से परमिट संबंधित है, वह धारा 56 के तहत जारी किया गया वैध फिटनेस प्रमाण पत्र रखता है और हर समय इस अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों की आवश्यकताओं का अनुपालन करता है;
(ख) कि जिस वाहन से परमिट संबंधित है, उसे इस अधिनियम के तहत अनुमत गति से अधिक गति पर नहीं चलाया जाता है;
(ग) कि धारा 67 के तहत जारी अधिसूचना द्वारा लगाए गए किसी भी निषेध या प्रतिबंध तथा निर्धारित किसी भी किराए या भाड़े का पालन उस वाहन के संबंध में किया जाता है जिससे परमिट संबंधित है;
(घ) कि जिस वाहन से परमिट संबंधित है, उसे धारा 5 या धारा 113 के प्रावधानों के उल्लंघन में नहीं चलाया जाता है;
(ई) कि इस अधिनियम के वे प्रावधान, जो चालकों के काम के घंटों को सीमित करते हैं, किसी भी वाहन या वाहनों के संबंध में जिनका परमिट संबंधित है, उनका पालन किया जाता है;
(f) कि परमिट धारक पर लागू होने वाले अध्याय X, XI और XII के प्रावधानों का पालन किया जाए; और
(g) ऑपरेटर का नाम और पता प्रत्येक वाहन पर, जिस पर परमिट लागू होता है, वाहन के बाहरी भाग पर दोनों ओर, वाहन के रंग से स्पष्ट रूप से विपरीत रंग या रंगों में, खिड़की की रेखा के नीचे यथासंभव ऊँचाई पर, मोटे अक्षरों में चित्रित या अन्यथा मजबूती से चिपकाया जाएगा।
(क) कि जिस वाहन से परमिट संबंधित है, वह धारा 56 के तहत जारी किया गया वैध फिटनेस प्रमाण पत्र रखता है और हर समय इस अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों की आवश्यकताओं का अनुपालन करता है;
(ख) कि जिस वाहन से परमिट संबंधित है, उसे इस अधिनियम के तहत अनुमत गति से अधिक गति पर नहीं चलाया जाता है;
(ग) कि धारा 67 के तहत जारी अधिसूचना द्वारा लगाए गए किसी भी निषेध या प्रतिबंध तथा निर्धारित किसी भी किराए या भाड़े का पालन उस वाहन के संबंध में किया जाता है जिससे परमिट संबंधित है;
(घ) कि जिस वाहन से परमिट संबंधित है, उसे धारा 5 या धारा 113 के प्रावधानों के उल्लंघन में नहीं चलाया जाता है;
(ई) कि इस अधिनियम के वे प्रावधान, जो चालकों के काम के घंटों को सीमित करते हैं, किसी भी वाहन या वाहनों के संबंध में जिनका परमिट संबंधित है, उनका पालन किया जाता है;
(f) कि परमिट धारक पर लागू होने वाले अध्याय X, XI और XII के प्रावधानों का पालन किया जाए; और
(g) ऑपरेटर का नाम और पता प्रत्येक वाहन पर, जिस पर परमिट लागू होता है, वाहन के बाहरी भाग पर दोनों ओर, वाहन के रंग से स्पष्ट रूप से विपरीत रंग या रंगों में, खिड़की की रेखा के नीचे यथासंभव ऊँचाई पर, मोटे अक्षरों में चित्रित या अन्यथा मजबूती से चिपकाया जाएगा।
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