MV Act 53अध्याय IV · Registration of Motor Vehicles
धारा 53 · पंजीकरण का निलंबन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि किसी पंजीकरण प्राधिकारी या अन्य निर्धारित प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि उसके अधिकार क्षेत्र में कोई मोटर वाहन--
(क) ऐसी स्थिति में है कि सार्वजनिक स्थान पर इसका उपयोग जनता के लिए खतरा उत्पन्न करेगा, या यह इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की आवश्यकताओं का अनुपालन करने में विफल रहता है, या
(ख) वैध परमिट के बिना किराए या इनाम के लिए इसका उपयोग किया गया है या किया जा रहा है।
प्राधिकारी, मालिक को अपनी इच्छानुसार कोई भी अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर देने के बाद (पंजीकरण प्रमाण पत्र में दर्ज पते पर मालिक को पावती सहित पंजीकृत डाक द्वारा सूचना भेजकर), लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र निलंबित कर सकता है।
(i) खंड (क) के अंतर्गत आने वाले किसी भी मामले में, जब तक कि दोषों को उसकी संतुष्टि के अनुसार ठीक नहीं कर दिया जाता; और
(ii) खंड (ख) के अंतर्गत आने वाले किसी भी मामले में, चार माह से अधिक की अवधि के लिए नहीं।
(2) पंजीकरण प्राधिकारी के अतिरिक्त कोई प्राधिकारी, उप-धारा (1) के तहत निलंबन आदेश देते समय, निलंबन के तथ्य और उसके कारणों की लिखित सूचना उस पंजीकरण प्राधिकारी को देगा जिसके अधिकार क्षेत्र में वाहन निलंबन के समय है।
(3) जहाँ किसी मोटर वाहन का पंजीकरण उपधारा (1) के अधीन लगातार एक माह से कम अवधि के लिए निलंबित किया गया है, तो पंजीकरण प्राधिकारी, जिसके अधिकार क्षेत्र में वाहन पंजीकरण निलंबित होने के समय था, यदि वह मूल पंजीकरण प्राधिकारी नहीं है, तो उस प्राधिकारी को निलंबन की सूचना देगा।
(4) मोटर वाहन का स्वामी, पंजीकरण प्राधिकारी या अन्य निर्धारित प्राधिकारी की मांग पर, जिसने इस धारा के तहत वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र निलंबित कर दिया है, पंजीकरण प्रमाण पत्र सरेंडर करेगा।
(5) उपधारा (4) के तहत सरेंडर किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र मालिक को तब लौटाया जाएगा जब पंजीकरण निलंबित करने का आदेश रद्द कर दिया गया हो, उससे पहले नहीं।
(क) ऐसी स्थिति में है कि सार्वजनिक स्थान पर इसका उपयोग जनता के लिए खतरा उत्पन्न करेगा, या यह इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की आवश्यकताओं का अनुपालन करने में विफल रहता है, या
(ख) वैध परमिट के बिना किराए या इनाम के लिए इसका उपयोग किया गया है या किया जा रहा है।
प्राधिकारी, मालिक को अपनी इच्छानुसार कोई भी अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर देने के बाद (पंजीकरण प्रमाण पत्र में दर्ज पते पर मालिक को पावती सहित पंजीकृत डाक द्वारा सूचना भेजकर), लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र निलंबित कर सकता है।
(i) खंड (क) के अंतर्गत आने वाले किसी भी मामले में, जब तक कि दोषों को उसकी संतुष्टि के अनुसार ठीक नहीं कर दिया जाता; और
(ii) खंड (ख) के अंतर्गत आने वाले किसी भी मामले में, चार माह से अधिक की अवधि के लिए नहीं।
(2) पंजीकरण प्राधिकारी के अतिरिक्त कोई प्राधिकारी, उप-धारा (1) के तहत निलंबन आदेश देते समय, निलंबन के तथ्य और उसके कारणों की लिखित सूचना उस पंजीकरण प्राधिकारी को देगा जिसके अधिकार क्षेत्र में वाहन निलंबन के समय है।
(3) जहाँ किसी मोटर वाहन का पंजीकरण उपधारा (1) के अधीन लगातार एक माह से कम अवधि के लिए निलंबित किया गया है, तो पंजीकरण प्राधिकारी, जिसके अधिकार क्षेत्र में वाहन पंजीकरण निलंबित होने के समय था, यदि वह मूल पंजीकरण प्राधिकारी नहीं है, तो उस प्राधिकारी को निलंबन की सूचना देगा।
(4) मोटर वाहन का स्वामी, पंजीकरण प्राधिकारी या अन्य निर्धारित प्राधिकारी की मांग पर, जिसने इस धारा के तहत वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र निलंबित कर दिया है, पंजीकरण प्रमाण पत्र सरेंडर करेगा।
(5) उपधारा (4) के तहत सरेंडर किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र मालिक को तब लौटाया जाएगा जब पंजीकरण निलंबित करने का आदेश रद्द कर दिया गया हो, उससे पहले नहीं।
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