MV Act 48अध्याय IV · Registration of Motor Vehicles
धारा 48 · अनापत्ति प्रमाण पत्र।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) जब कोई मोटर वाहन धारा 47 की उपधारा (1) के अधीन नए पंजीकरण चिह्न के आवंटन हेतु आवेदन करता है, या जहाँ किसी मोटर वाहन का हस्तांतरण उसके पंजीकरण वाले राज्य के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य में किया जाना है, तो ऐसे वाहन का हस्तांतरणकर्ता धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन हस्तांतरण की सूचना देते समय, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र एवं तरीके से उस पंजीकरण प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसके द्वारा वाहन पंजीकृत किया गया था, ताकि एक प्रमाण पत्र (जिसे इस धारा में आगे अनापत्ति प्रमाण पत्र कहा गया है) जारी किया जा सके, जिसमें यह बताया गया हो कि पंजीकरण प्राधिकारी को वाहन को नया पंजीकरण चिह्न आवंटित करने में या, जैसा भी मामला हो, पंजीकरण प्रमाण पत्र में स्वामित्व हस्तांतरण का विवरण दर्ज करने में कोई आपत्ति नहीं है।
(2) पंजीकरण प्राधिकारी उपधारा (1) के अंतर्गत आवेदन प्राप्त होने पर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में रसीद जारी करेगा।
(3) उपधारा (1) के अंतर्गत आवेदन प्राप्त होने पर, पंजीकरण प्राधिकारी, ऐसी जाँच करने और आवेदक को ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए कहने के बाद, जैसा वह उचित समझे, और आवेदन प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर, लिखित आदेश द्वारा आवेदक को सूचित कर सकता है कि उसने अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया है या प्रदान करने से इनकार कर दिया है:
बशर्ते कि पंजीकरण प्राधिकारी अनापत्ति प्रमाण पत्र देने से तब तक इनकार नहीं करेगा जब तक कि उसने ऐसा करने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज न कर लिया हो और उसकी एक प्रति आवेदक को सूचित न कर दी गई हो।
(4) जहां उपधारा (3) में निर्दिष्ट तीस दिनों की अवधि के भीतर पंजीकरण प्राधिकारी अनापत्ति प्रमाण पत्र देने से इनकार नहीं करता है या आवेदक को इनकार की सूचना नहीं देता है, तो पंजीकरण प्राधिकारी को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया हुआ माना जाएगा।
(5) अनापत्ति प्रमाण पत्र देने या अस्वीकार करने से पहले, पंजीकरण प्राधिकारी पुलिस से लिखित में रिपोर्ट प्राप्त करेगा कि संबंधित मोटर वाहन की चोरी से संबंधित कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है या लंबित नहीं है, यह सत्यापित करेगा कि उस मोटर वाहन के संबंध में सड़क कर सहित सरकार को देय सभी राशि का भुगतान कर दिया गया है और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अन्य कारकों को ध्यान में रखेगा।
1 [(6) वाहन का स्वामी यथाशीघ्र, लिखित रूप में, अपने वाहन की चोरी के बारे में पंजीकरण प्राधिकारी को सूचित करेगा, साथ ही उस पुलिस स्टेशन का नाम भी बताएगा जहाँ चोरी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी, और पंजीकरण प्राधिकारी अनापत्ति प्रमाणन, पंजीकरण, स्वामित्व हस्तांतरण या प्रतिलिपि पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए किसी भी आवेदन का निपटान करते समय ऐसी रिपोर्ट को ध्यान में रखेगा।]
(2) पंजीकरण प्राधिकारी उपधारा (1) के अंतर्गत आवेदन प्राप्त होने पर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में रसीद जारी करेगा।
(3) उपधारा (1) के अंतर्गत आवेदन प्राप्त होने पर, पंजीकरण प्राधिकारी, ऐसी जाँच करने और आवेदक को ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए कहने के बाद, जैसा वह उचित समझे, और आवेदन प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर, लिखित आदेश द्वारा आवेदक को सूचित कर सकता है कि उसने अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया है या प्रदान करने से इनकार कर दिया है:
बशर्ते कि पंजीकरण प्राधिकारी अनापत्ति प्रमाण पत्र देने से तब तक इनकार नहीं करेगा जब तक कि उसने ऐसा करने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज न कर लिया हो और उसकी एक प्रति आवेदक को सूचित न कर दी गई हो।
(4) जहां उपधारा (3) में निर्दिष्ट तीस दिनों की अवधि के भीतर पंजीकरण प्राधिकारी अनापत्ति प्रमाण पत्र देने से इनकार नहीं करता है या आवेदक को इनकार की सूचना नहीं देता है, तो पंजीकरण प्राधिकारी को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया हुआ माना जाएगा।
(5) अनापत्ति प्रमाण पत्र देने या अस्वीकार करने से पहले, पंजीकरण प्राधिकारी पुलिस से लिखित में रिपोर्ट प्राप्त करेगा कि संबंधित मोटर वाहन की चोरी से संबंधित कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है या लंबित नहीं है, यह सत्यापित करेगा कि उस मोटर वाहन के संबंध में सड़क कर सहित सरकार को देय सभी राशि का भुगतान कर दिया गया है और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अन्य कारकों को ध्यान में रखेगा।
1 [(6) वाहन का स्वामी यथाशीघ्र, लिखित रूप में, अपने वाहन की चोरी के बारे में पंजीकरण प्राधिकारी को सूचित करेगा, साथ ही उस पुलिस स्टेशन का नाम भी बताएगा जहाँ चोरी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी, और पंजीकरण प्राधिकारी अनापत्ति प्रमाणन, पंजीकरण, स्वामित्व हस्तांतरण या प्रतिलिपि पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए किसी भी आवेदन का निपटान करते समय ऐसी रिपोर्ट को ध्यान में रखेगा।]
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