MV Act 80अध्याय V · Control of Transport Vehicles
धारा 80 · परमिट के लिए आवेदन करने और परमिट प्राप्त करने की प्रक्रिया।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) किसी भी प्रकार के परमिट के लिए आवेदन किसी भी समय किया जा सकता है।
(2) ए 1 [क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, राज्य परिवहन प्राधिकरण या धारा 66 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई भी निर्धारित प्राधिकरण] इस अधिनियम के तहत किसी भी समय किए गए किसी भी प्रकार के परमिट के आवेदन को सामान्यतः अस्वीकार नहीं करेगा:
बशर्ते कि [ क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, राज्य परिवहन प्राधिकरण या धारा 66 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई भी निर्धारित प्राधिकरण] आवेदन को तुरंत अस्वीकार कर सकता है यदि आवेदन के अनुसार किसी परमिट का अनुदान धारा 71 की उपधारा (3) के खंड (क) के तहत आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना में निर्धारित और निर्दिष्ट स्टेज कैरिज की संख्या या धारा 74 की उपधारा (3) के खंड (क) के तहत आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना में निर्धारित और निर्दिष्ट संविदा कैरिज की संख्या में वृद्धि करता हो:
इसके अलावा, यदि कोई [क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, राज्य परिवहन प्राधिकरण या धारा 66 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई निर्धारित प्राधिकरण] इस अधिनियम के अंतर्गत किसी प्रकार का परमिट देने के लिए आवेदन अस्वीकार करता है, तो वह आवेदक को अस्वीकृति के कारण लिखित में देगा और मामले में सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा।
(3) किसी भी परमिट की शर्तों में परिवर्तन करने के लिए, अस्थायी परमिट के अलावा, किसी नए क्षेत्र के नए मार्ग या मार्गों को शामिल करके या उसके अंतर्गत आने वाले मार्ग या मार्गों या क्षेत्र में परिवर्तन करके, या स्टेज कैरिज परमिट के मामले में निर्दिष्ट अधिकतम से अधिक यात्राओं की संख्या बढ़ाकर या परमिट में निर्दिष्ट मार्ग या मार्गों या क्षेत्र में परिवर्तन, विस्तार या कटौती करके, आवेदन को नए परमिट के अनुदान के लिए आवेदन माना जाएगा:
बशर्ते कि किसी मार्ग पर एकमात्र सेवा प्रदान करने वाले स्टेज कैरिज परमिट धारक द्वारा वाहनों की संख्या में कोई वृद्धि किए बिना प्रदान की जाने वाली सेवा की आवृत्ति बढ़ाने के लिए किए गए आवेदन पर इस प्रकार विचार करना आवश्यक नहीं होगा:
इसके अतिरिक्त, यह भी प्रावधान है कि,--
(i) परिवर्तन की स्थिति में, टर्मिनस को परिवर्तित नहीं किया जाएगा और परिवर्तन द्वारा तय की गई दूरी चौबीस किलोमीटर से अधिक नहीं होगी;
(ii) विस्तार की स्थिति में, विस्तार द्वारा तय की गई दूरी अंतिम छोर से चौबीस किलोमीटर से अधिक नहीं होगी।
और ऐसी सीमाओं के भीतर कोई भी ऐसा परिवर्तन या विस्तार तभी किया जाएगा जब परिवहन प्राधिकरण संतुष्ट हो जाए कि ऐसा परिवर्तन जनता की सुविधा के लिए उपयोगी होगा और मूल मार्ग में किए गए या विस्तारित किए गए किसी भी भाग के संबंध में अलग से परमिट देना उचित नहीं है।
(4) ए 2 [क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, राज्य परिवहन प्राधिकरण या धारा 66 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई निर्धारित प्राधिकरण] इस संबंध में उसके द्वारा निर्दिष्ट तिथि से पहले, उक्त तिथि से पहले उसके द्वारा जारी किए गए किसी भी परमिट को धारा 72 या धारा 74 या धारा 76 या धारा 79 के प्रावधानों के अनुरूप नए परमिट से प्रतिस्थापित कर सकता है, जैसा भी मामला हो, और नया परमिट उसी मार्ग या मार्गों या उसी क्षेत्र के लिए वैध होगा जिसके लिए प्रतिस्थापित परमिट वैध था:
बशर्ते कि नए परमिट पर ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई जाएगी जो पहले से ही प्रतिस्थापित परमिट पर लगी हुई हो या उस परमिट के जारी होने के समय लागू कानून के तहत लगाई जा सकती हो, सिवाय परमिट धारक की लिखित सहमति के।
(5) धारा 81 में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (4) के प्रावधानों के तहत जारी किया गया परमिट उस अवधि के शेष समय के लिए नवीनीकरण के बिना प्रभावी होगा जिसके दौरान प्रतिस्थापित परमिट प्रभावी होता।
(2) ए 1 [क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, राज्य परिवहन प्राधिकरण या धारा 66 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई भी निर्धारित प्राधिकरण] इस अधिनियम के तहत किसी भी समय किए गए किसी भी प्रकार के परमिट के आवेदन को सामान्यतः अस्वीकार नहीं करेगा:
बशर्ते कि [ क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, राज्य परिवहन प्राधिकरण या धारा 66 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई भी निर्धारित प्राधिकरण] आवेदन को तुरंत अस्वीकार कर सकता है यदि आवेदन के अनुसार किसी परमिट का अनुदान धारा 71 की उपधारा (3) के खंड (क) के तहत आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना में निर्धारित और निर्दिष्ट स्टेज कैरिज की संख्या या धारा 74 की उपधारा (3) के खंड (क) के तहत आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना में निर्धारित और निर्दिष्ट संविदा कैरिज की संख्या में वृद्धि करता हो:
इसके अलावा, यदि कोई [क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, राज्य परिवहन प्राधिकरण या धारा 66 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई निर्धारित प्राधिकरण] इस अधिनियम के अंतर्गत किसी प्रकार का परमिट देने के लिए आवेदन अस्वीकार करता है, तो वह आवेदक को अस्वीकृति के कारण लिखित में देगा और मामले में सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा।
(3) किसी भी परमिट की शर्तों में परिवर्तन करने के लिए, अस्थायी परमिट के अलावा, किसी नए क्षेत्र के नए मार्ग या मार्गों को शामिल करके या उसके अंतर्गत आने वाले मार्ग या मार्गों या क्षेत्र में परिवर्तन करके, या स्टेज कैरिज परमिट के मामले में निर्दिष्ट अधिकतम से अधिक यात्राओं की संख्या बढ़ाकर या परमिट में निर्दिष्ट मार्ग या मार्गों या क्षेत्र में परिवर्तन, विस्तार या कटौती करके, आवेदन को नए परमिट के अनुदान के लिए आवेदन माना जाएगा:
बशर्ते कि किसी मार्ग पर एकमात्र सेवा प्रदान करने वाले स्टेज कैरिज परमिट धारक द्वारा वाहनों की संख्या में कोई वृद्धि किए बिना प्रदान की जाने वाली सेवा की आवृत्ति बढ़ाने के लिए किए गए आवेदन पर इस प्रकार विचार करना आवश्यक नहीं होगा:
इसके अतिरिक्त, यह भी प्रावधान है कि,--
(i) परिवर्तन की स्थिति में, टर्मिनस को परिवर्तित नहीं किया जाएगा और परिवर्तन द्वारा तय की गई दूरी चौबीस किलोमीटर से अधिक नहीं होगी;
(ii) विस्तार की स्थिति में, विस्तार द्वारा तय की गई दूरी अंतिम छोर से चौबीस किलोमीटर से अधिक नहीं होगी।
और ऐसी सीमाओं के भीतर कोई भी ऐसा परिवर्तन या विस्तार तभी किया जाएगा जब परिवहन प्राधिकरण संतुष्ट हो जाए कि ऐसा परिवर्तन जनता की सुविधा के लिए उपयोगी होगा और मूल मार्ग में किए गए या विस्तारित किए गए किसी भी भाग के संबंध में अलग से परमिट देना उचित नहीं है।
(4) ए 2 [क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, राज्य परिवहन प्राधिकरण या धारा 66 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई निर्धारित प्राधिकरण] इस संबंध में उसके द्वारा निर्दिष्ट तिथि से पहले, उक्त तिथि से पहले उसके द्वारा जारी किए गए किसी भी परमिट को धारा 72 या धारा 74 या धारा 76 या धारा 79 के प्रावधानों के अनुरूप नए परमिट से प्रतिस्थापित कर सकता है, जैसा भी मामला हो, और नया परमिट उसी मार्ग या मार्गों या उसी क्षेत्र के लिए वैध होगा जिसके लिए प्रतिस्थापित परमिट वैध था:
बशर्ते कि नए परमिट पर ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई जाएगी जो पहले से ही प्रतिस्थापित परमिट पर लगी हुई हो या उस परमिट के जारी होने के समय लागू कानून के तहत लगाई जा सकती हो, सिवाय परमिट धारक की लिखित सहमति के।
(5) धारा 81 में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (4) के प्रावधानों के तहत जारी किया गया परमिट उस अवधि के शेष समय के लिए नवीनीकरण के बिना प्रभावी होगा जिसके दौरान प्रतिस्थापित परमिट प्रभावी होता।
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