MV Act 130अध्याय VIII · Control of Traffic
धारा 130 · लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन का चालक, वर्दीधारी किसी पुलिस अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर, जांच के लिए अपना लाइसेंस प्रस्तुत करेगा:
बशर्ते कि यदि चालक का लाइसेंस इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के तहत किसी अधिकारी या प्राधिकरण को प्रस्तुत किया गया हो या उसके द्वारा जब्त कर लिया गया हो, तो वह लाइसेंस के स्थान पर ऐसे अधिकारी या प्राधिकरण द्वारा जारी की गई रसीद या अन्य पावती प्रस्तुत कर सकता है और उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर, मांग करने वाले पुलिस अधिकारी को लाइसेंस प्रस्तुत कर सकता है।
1 [(2) किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन का चालक, यदि कोई हो, तो मोटर वाहन विभाग के किसी अधिकृत अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर, लाइसेंस को जांच के लिए प्रस्तुत करेगा।]
2 [(3) मोटर वाहन का स्वामी (धारा 60 के तहत पंजीकृत वाहन के अलावा), या उसकी अनुपस्थिति में चालक या वाहन का प्रभारी अन्य व्यक्ति, पंजीकरण प्राधिकारी या मोटर वाहन विभाग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा इस संबंध में विधिवत अधिकृत किए जाने पर, वाहन का बीमा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा और यदि वाहन परिवहन वाहन है, तो धारा 56 में निर्दिष्ट फिटनेस प्रमाणपत्र और परमिट भी प्रस्तुत करेगा; और यदि कोई या सभी प्रमाणपत्र या परमिट उसके कब्जे में नहीं हैं, तो वह मांग की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर, विधिवत सत्यापित फोटोकॉपी स्वयं प्रस्तुत करेगा या पंजीकृत डाक द्वारा मांग करने वाले अधिकारी को भेजेगा।
स्पष्टीकरण। -- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "बीमा प्रमाणपत्र" से तात्पर्य धारा 147 की उपधारा (3) के तहत जारी किए गए प्रमाणपत्र से है।]
(4) यदि उपधारा (2) में निर्दिष्ट लाइसेंस या उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रमाण पत्र या परमिट, जैसा भी मामला हो, उस समय उस व्यक्ति के कब्जे में न हो जिससे मांग की गई है, तो इस धारा का पर्याप्त अनुपालन तब होगा जब ऐसा व्यक्ति लाइसेंस या प्रमाण पत्र या परमिट को ऐसी अवधि के भीतर, ऐसे तरीके से प्रस्तुत करे जैसा कि केंद्र सरकार निर्धारित कर सकती है, मांग करने वाले पुलिस अधिकारी या प्राधिकारी को।
बशर्ते कि, निर्धारित सीमा तक और निर्धारित संशोधनों के साथ, इस उपधारा के प्रावधान किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे जिसे परिवहन वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र या उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो।
बशर्ते कि यदि चालक का लाइसेंस इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के तहत किसी अधिकारी या प्राधिकरण को प्रस्तुत किया गया हो या उसके द्वारा जब्त कर लिया गया हो, तो वह लाइसेंस के स्थान पर ऐसे अधिकारी या प्राधिकरण द्वारा जारी की गई रसीद या अन्य पावती प्रस्तुत कर सकता है और उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर, मांग करने वाले पुलिस अधिकारी को लाइसेंस प्रस्तुत कर सकता है।
1 [(2) किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन का चालक, यदि कोई हो, तो मोटर वाहन विभाग के किसी अधिकृत अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर, लाइसेंस को जांच के लिए प्रस्तुत करेगा।]
2 [(3) मोटर वाहन का स्वामी (धारा 60 के तहत पंजीकृत वाहन के अलावा), या उसकी अनुपस्थिति में चालक या वाहन का प्रभारी अन्य व्यक्ति, पंजीकरण प्राधिकारी या मोटर वाहन विभाग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा इस संबंध में विधिवत अधिकृत किए जाने पर, वाहन का बीमा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा और यदि वाहन परिवहन वाहन है, तो धारा 56 में निर्दिष्ट फिटनेस प्रमाणपत्र और परमिट भी प्रस्तुत करेगा; और यदि कोई या सभी प्रमाणपत्र या परमिट उसके कब्जे में नहीं हैं, तो वह मांग की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर, विधिवत सत्यापित फोटोकॉपी स्वयं प्रस्तुत करेगा या पंजीकृत डाक द्वारा मांग करने वाले अधिकारी को भेजेगा।
स्पष्टीकरण। -- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "बीमा प्रमाणपत्र" से तात्पर्य धारा 147 की उपधारा (3) के तहत जारी किए गए प्रमाणपत्र से है।]
(4) यदि उपधारा (2) में निर्दिष्ट लाइसेंस या उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रमाण पत्र या परमिट, जैसा भी मामला हो, उस समय उस व्यक्ति के कब्जे में न हो जिससे मांग की गई है, तो इस धारा का पर्याप्त अनुपालन तब होगा जब ऐसा व्यक्ति लाइसेंस या प्रमाण पत्र या परमिट को ऐसी अवधि के भीतर, ऐसे तरीके से प्रस्तुत करे जैसा कि केंद्र सरकार निर्धारित कर सकती है, मांग करने वाले पुलिस अधिकारी या प्राधिकारी को।
बशर्ते कि, निर्धारित सीमा तक और निर्धारित संशोधनों के साथ, इस उपधारा के प्रावधान किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे जिसे परिवहन वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र या उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो।
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