MV Act 82अध्याय V · Control of Transport Vehicles
धारा 82 · परमिट का हस्तांतरण।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) उपधारा (2) में दिए गए प्रावधानों के अलावा, परमिट किसी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को तब तक हस्तांतरित नहीं किया जा सकता जब तक कि परमिट जारी करने वाले परिवहन प्राधिकरण की अनुमति न हो, और ऐसी अनुमति के बिना, परमिट द्वारा कवर किए गए वाहन को हस्तांतरित किए गए किसी भी व्यक्ति को उस वाहन का उपयोग परमिट द्वारा अधिकृत तरीके से करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगा।
(2) यदि परमिट धारक की मृत्यु हो जाती है, तो परमिट द्वारा कवर किए गए वाहन पर अधिकार प्राप्त करने वाला व्यक्ति तीन महीने की अवधि के लिए परमिट का उपयोग इस प्रकार कर सकता है मानो वह परमिट उसे स्वयं ही प्रदान किया गया हो:
बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति ने परमिट धारक की मृत्यु के तीस दिनों के भीतर परमिट धारक की मृत्यु और परमिट का उपयोग करने के अपने स्वयं के इरादे के बारे में परमिट जारी करने वाले परिवहन प्राधिकरण को सूचित कर दिया हो:
इसके अलावा, मृतक धारक के पास किसी भी परमिट का उपयोग उस तिथि के बाद नहीं किया जाएगा, जिस तिथि को नवीनीकरण के बिना वह परमिट अप्रभावी हो जाता।
(3) परिवहन प्राधिकरण, परमिट धारक की मृत्यु के तीन महीने के भीतर किए गए आवेदन पर, परमिट के अंतर्गत आने वाले वाहनों के कब्जे का उत्तराधिकारी व्यक्ति को परमिट हस्तांतरित कर सकता है:
बशर्ते कि परिवहन प्राधिकरण उक्त तीन महीने की अवधि समाप्त होने के बाद किए गए आवेदन पर विचार कर सकता है, यदि वह संतुष्ट है कि आवेदक अच्छे और पर्याप्त कारण से निर्दिष्ट समय के भीतर आवेदन करने में असमर्थ था।
(2) यदि परमिट धारक की मृत्यु हो जाती है, तो परमिट द्वारा कवर किए गए वाहन पर अधिकार प्राप्त करने वाला व्यक्ति तीन महीने की अवधि के लिए परमिट का उपयोग इस प्रकार कर सकता है मानो वह परमिट उसे स्वयं ही प्रदान किया गया हो:
बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति ने परमिट धारक की मृत्यु के तीस दिनों के भीतर परमिट धारक की मृत्यु और परमिट का उपयोग करने के अपने स्वयं के इरादे के बारे में परमिट जारी करने वाले परिवहन प्राधिकरण को सूचित कर दिया हो:
इसके अलावा, मृतक धारक के पास किसी भी परमिट का उपयोग उस तिथि के बाद नहीं किया जाएगा, जिस तिथि को नवीनीकरण के बिना वह परमिट अप्रभावी हो जाता।
(3) परिवहन प्राधिकरण, परमिट धारक की मृत्यु के तीन महीने के भीतर किए गए आवेदन पर, परमिट के अंतर्गत आने वाले वाहनों के कब्जे का उत्तराधिकारी व्यक्ति को परमिट हस्तांतरित कर सकता है:
बशर्ते कि परिवहन प्राधिकरण उक्त तीन महीने की अवधि समाप्त होने के बाद किए गए आवेदन पर विचार कर सकता है, यदि वह संतुष्ट है कि आवेदक अच्छे और पर्याप्त कारण से निर्दिष्ट समय के भीतर आवेदन करने में असमर्थ था।
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