MV Act 146अध्याय XI · Insurance of Motor Vehicles Against Third Party Risks
धारा 146 · तृतीय पक्ष जोखिम के विरुद्ध बीमा की आवश्यकता।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [146. तीसरे पक्ष के जोखिमों के विरुद्ध बीमा की आवश्यकता। -- (1) कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन का उपयोग यात्री के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के रूप में नहीं करेगा, न ही किसी अन्य व्यक्ति को मोटर वाहन का उपयोग करने देगा, जब तक कि उस व्यक्ति या उस अन्य व्यक्ति द्वारा वाहन के उपयोग के संबंध में, जैसा भी मामला हो, इस अध्याय की आवश्यकताओं का अनुपालन करने वाली बीमा पॉलिसी लागू न हो:
बशर्ते कि खतरनाक या जोखिमपूर्ण सामान ले जाने वाले या ले जाने के लिए अभिप्रेत वाहन के मामले में, सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, 1991 (1991 का 6) के तहत बीमा पॉलिसी भी होनी चाहिए।
स्पष्टीकरण.-- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, कोई व्यक्ति जो केवल वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में मोटर वाहन चला रहा है, जबकि वाहन के उपयोग के संबंध में इस उपधारा द्वारा आवश्यक कोई नीति लागू नहीं है, उसे उपधारा का उल्लंघन करने वाला नहीं माना जाएगा, जब तक कि उसे यह ज्ञात न हो या उसके पास यह मानने का कारण न हो कि ऐसी कोई नीति लागू नहीं है।
(2) उपधारा (1) के प्रावधान केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व वाले किसी वाहन पर लागू नहीं होंगे, जिसका उपयोग किसी वाणिज्यिक उद्यम से संबंधित उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाता है।
(3) उपयुक्त सरकार आदेश द्वारा निम्नलिखित प्राधिकारियों में से किसी के स्वामित्व वाले किसी वाहन को उप-धारा (1) के संचालन से छूट दे सकती है, अर्थात्:--
(क) केंद्र सरकार या राज्य सरकार, यदि वाहन का उपयोग किसी वाणिज्यिक उद्यम से संबंधित उद्देश्यों के लिए किया जाता है;
(ख) कोई स्थानीय प्राधिकरण;
(ग) कोई भी राज्य परिवहन उपक्रम:
बशर्ते कि किसी भी ऐसे प्राधिकरण के संबंध में ऐसा कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि उस प्राधिकरण द्वारा उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से एक कोष स्थापित और अनुरक्षित न किया गया हो।
स्पष्टीकरण.-- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "उपयुक्त सरकार" से तात्पर्य केंद्र सरकार या राज्य सरकार से है, जैसा भी मामला हो, और--
(i) केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व वाले किसी निगम या कंपनी के संबंध में, इसका तात्पर्य केंद्र सरकार या उस राज्य सरकार से है;
(ii) केंद्र सरकार और एक या एक से अधिक राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले किसी निगम या कंपनी के संबंध में, इसका अर्थ केंद्र सरकार है;
(iii) किसी अन्य राज्य परिवहन उपक्रम या किसी स्थानीय प्राधिकरण के संबंध में, इसका अर्थ उस सरकार से है जिसका उस उपक्रम या प्राधिकरण पर नियंत्रण है।]
बशर्ते कि खतरनाक या जोखिमपूर्ण सामान ले जाने वाले या ले जाने के लिए अभिप्रेत वाहन के मामले में, सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, 1991 (1991 का 6) के तहत बीमा पॉलिसी भी होनी चाहिए।
स्पष्टीकरण.-- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, कोई व्यक्ति जो केवल वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में मोटर वाहन चला रहा है, जबकि वाहन के उपयोग के संबंध में इस उपधारा द्वारा आवश्यक कोई नीति लागू नहीं है, उसे उपधारा का उल्लंघन करने वाला नहीं माना जाएगा, जब तक कि उसे यह ज्ञात न हो या उसके पास यह मानने का कारण न हो कि ऐसी कोई नीति लागू नहीं है।
(2) उपधारा (1) के प्रावधान केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व वाले किसी वाहन पर लागू नहीं होंगे, जिसका उपयोग किसी वाणिज्यिक उद्यम से संबंधित उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाता है।
(3) उपयुक्त सरकार आदेश द्वारा निम्नलिखित प्राधिकारियों में से किसी के स्वामित्व वाले किसी वाहन को उप-धारा (1) के संचालन से छूट दे सकती है, अर्थात्:--
(क) केंद्र सरकार या राज्य सरकार, यदि वाहन का उपयोग किसी वाणिज्यिक उद्यम से संबंधित उद्देश्यों के लिए किया जाता है;
(ख) कोई स्थानीय प्राधिकरण;
(ग) कोई भी राज्य परिवहन उपक्रम:
बशर्ते कि किसी भी ऐसे प्राधिकरण के संबंध में ऐसा कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि उस प्राधिकरण द्वारा उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से एक कोष स्थापित और अनुरक्षित न किया गया हो।
स्पष्टीकरण.-- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "उपयुक्त सरकार" से तात्पर्य केंद्र सरकार या राज्य सरकार से है, जैसा भी मामला हो, और--
(i) केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व वाले किसी निगम या कंपनी के संबंध में, इसका तात्पर्य केंद्र सरकार या उस राज्य सरकार से है;
(ii) केंद्र सरकार और एक या एक से अधिक राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले किसी निगम या कंपनी के संबंध में, इसका अर्थ केंद्र सरकार है;
(iii) किसी अन्य राज्य परिवहन उपक्रम या किसी स्थानीय प्राधिकरण के संबंध में, इसका अर्थ उस सरकार से है जिसका उस उपक्रम या प्राधिकरण पर नियंत्रण है।]
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