MV Act 67अध्याय V · Control of Transport Vehicles
धारा 67 · राज्य सरकार को सड़क परिवहन को नियंत्रित करने का अधिकार प्राप्त है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [(1) राज्य सरकार, ध्यान में रखते हुए--
(क) मोटर परिवहन के विकास से जनता, व्यापार और उद्योग को मिलने वाले लाभ;
(ख) सड़क और रेल परिवहन के समन्वय की वांछनीयता;
(ग) सड़क प्रणाली की बिगड़ती स्थिति को रोकने की वांछनीयता, और
(घ) परिवहन सेवा प्रदाताओं के बीच प्रभावी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना,
समय-समय पर, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकरण और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण दोनों को यात्रियों की सुविधा, किफायती किराए, भीड़भाड़ की रोकथाम और सड़क सुरक्षा के संबंध में निर्देश जारी किए जा सकते हैं।
(2) उपधारा (1) के तहत स्टेज कैरिज, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज और मालगाड़ियों के किराए और भाड़े तय करने के संबंध में कोई निर्देश यह प्रावधान कर सकता है कि ऐसे किराए या भाड़े में यात्रियों या माल के प्रेषकों द्वारा, जैसा भी मामला हो, स्टेज कैरिज, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज या मालगाड़ियों के संचालकों को यात्रियों और माल पर कर से संबंधित किसी भी लागू कानून के तहत देय कर शामिल होगा।
2. बशर्ते कि राज्य सरकार, उपधारा (1) के खंड (घ) में निर्दिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसा वह उचित समझे, इस अध्याय के अधीन किए गए सभी या किसी भी प्रावधान में छूट दे सकती है।
2 [(3) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत जारी किसी परमिट में संशोधन कर सकती है या माल एवं यात्रियों के परिवहन के लिए योजनाएँ बना सकती है तथा परिवहन में विकास और दक्षता को बढ़ावा देने के लिए ऐसी योजनाओं के अंतर्गत लाइसेंस जारी कर सकती है--
(क) अंतिम मील कनेक्टिविटी;
(ख) ग्रामीण परिवहन;
(ग) यातायात की भीड़ कम करना;
(घ) शहरी परिवहन में सुधार करना;
(ई) सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा;
(f) परिवहन संसाधनों का बेहतर उपयोग;
(जी) प्रतिस्पर्धा, उत्पादकता और दक्षता के माध्यम से क्षेत्र की आर्थिक जीवंतता में वृद्धि;
(h) लोगों की पहुंच और गतिशीलता में वृद्धि;
(i) पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन;
(j) ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देना;
(k) जीवन की गुणवत्ता में सुधार;
(एल) परिवहन प्रणाली के एकीकरण और संपर्क को बढ़ाना, परिवहन के विभिन्न साधनों के बीच और उनके पार; और
(m) ऐसे अन्य मामले जिन्हें केंद्र सरकार उचित समझे।
(4) उपधारा (3) के अधीन बनाई गई योजना में प्रभारित किए जाने वाले शुल्क, आवेदन का प्रपत्र और लाइसेंस प्रदान करने का प्रावधान निर्दिष्ट होगा, जिसमें ऐसे लाइसेंस का नवीनीकरण, निलंबन, रद्द करना या संशोधन शामिल है।]
(क) मोटर परिवहन के विकास से जनता, व्यापार और उद्योग को मिलने वाले लाभ;
(ख) सड़क और रेल परिवहन के समन्वय की वांछनीयता;
(ग) सड़क प्रणाली की बिगड़ती स्थिति को रोकने की वांछनीयता, और
(घ) परिवहन सेवा प्रदाताओं के बीच प्रभावी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना,
समय-समय पर, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकरण और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण दोनों को यात्रियों की सुविधा, किफायती किराए, भीड़भाड़ की रोकथाम और सड़क सुरक्षा के संबंध में निर्देश जारी किए जा सकते हैं।
(2) उपधारा (1) के तहत स्टेज कैरिज, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज और मालगाड़ियों के किराए और भाड़े तय करने के संबंध में कोई निर्देश यह प्रावधान कर सकता है कि ऐसे किराए या भाड़े में यात्रियों या माल के प्रेषकों द्वारा, जैसा भी मामला हो, स्टेज कैरिज, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज या मालगाड़ियों के संचालकों को यात्रियों और माल पर कर से संबंधित किसी भी लागू कानून के तहत देय कर शामिल होगा।
2. बशर्ते कि राज्य सरकार, उपधारा (1) के खंड (घ) में निर्दिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसा वह उचित समझे, इस अध्याय के अधीन किए गए सभी या किसी भी प्रावधान में छूट दे सकती है।
2 [(3) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत जारी किसी परमिट में संशोधन कर सकती है या माल एवं यात्रियों के परिवहन के लिए योजनाएँ बना सकती है तथा परिवहन में विकास और दक्षता को बढ़ावा देने के लिए ऐसी योजनाओं के अंतर्गत लाइसेंस जारी कर सकती है--
(क) अंतिम मील कनेक्टिविटी;
(ख) ग्रामीण परिवहन;
(ग) यातायात की भीड़ कम करना;
(घ) शहरी परिवहन में सुधार करना;
(ई) सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा;
(f) परिवहन संसाधनों का बेहतर उपयोग;
(जी) प्रतिस्पर्धा, उत्पादकता और दक्षता के माध्यम से क्षेत्र की आर्थिक जीवंतता में वृद्धि;
(h) लोगों की पहुंच और गतिशीलता में वृद्धि;
(i) पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन;
(j) ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देना;
(k) जीवन की गुणवत्ता में सुधार;
(एल) परिवहन प्रणाली के एकीकरण और संपर्क को बढ़ाना, परिवहन के विभिन्न साधनों के बीच और उनके पार; और
(m) ऐसे अन्य मामले जिन्हें केंद्र सरकार उचित समझे।
(4) उपधारा (3) के अधीन बनाई गई योजना में प्रभारित किए जाने वाले शुल्क, आवेदन का प्रपत्र और लाइसेंस प्रदान करने का प्रावधान निर्दिष्ट होगा, जिसमें ऐसे लाइसेंस का नवीनीकरण, निलंबन, रद्द करना या संशोधन शामिल है।]
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