MV Act 15अध्याय II · Licensing of Drivers of Motor Vehicles
धारा 15 · ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) कोई भी लाइसेंसिंग प्राधिकरण, उसे प्राप्त आवेदन पर, इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी किए गए ड्राइविंग लाइसेंस को उसकी समाप्ति तिथि से नवीनीकृत कर सकता है:
बशर्ते कि यदि किसी लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन उसकी समाप्ति तिथि से एक वर्ष पहले या समाप्ति तिथि के एक वर्ष के भीतर किया जाता है, तो ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण उसके नवीनीकरण की तिथि से प्रभावी होगा:
इसके अलावा, यदि आवेदन परिवहन वाहन चलाने के लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए है या किसी अन्य मामले में आवेदक चालीस वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है, तो उसके साथ धारा 8 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रारूप और तरीके से चिकित्सा प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए, और धारा 8 की उपधारा (4) के प्रावधान, जहां तक संभव हो, ऐसे प्रत्येक मामले पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे शिक्षार्थी लाइसेंस के संबंध में लागू होते हैं।
(2) ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन ऐसे प्रपत्र में किया जाएगा और ऐसे दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
(3) जहां ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन उसकी समाप्ति तिथि से पहले या उसके बाद 2 [एक वर्ष] से अधिक नहीं किया जाता है, तो ऐसे नवीनीकरण के लिए देय शुल्क ऐसा होगा जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में निर्धारित किया जा सकता है।
(4) यदि ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन उसकी समाप्ति तिथि के एक वर्ष से अधिक समय बाद किया जाता है, तो ऐसे नवीनीकरण के लिए देय शुल्क केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित राशि होगी:
बशर्ते कि उपधारा (3) में निर्दिष्ट शुल्क को लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा इस उपधारा के तहत किए गए ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के आवेदन के संबंध में स्वीकार किया जा सकता है, यदि वह संतुष्ट है कि आवेदक अच्छे और पर्याप्त कारण से उपधारा (3) में निर्दिष्ट समय के भीतर आवेदन करने से वंचित था।
इसके अलावा, यदि आवेदन ड्राइविंग लाइसेंस के प्रभावी न रहने के एक वर्ष से अधिक समय बाद किया जाता है, तो लाइसेंसिंग प्राधिकरण ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण करने से इनकार कर देगा, जब तक कि आवेदक धारा 9 की उपधारा ( 3 ) में निर्दिष्ट ड्राइविंग योग्यता की परीक्षा में उत्तीर्ण न हो जाए और प्राधिकरण को संतुष्ट न कर दे।
(5) जहां नवीकरण के लिए आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया है, वहां भुगतान की गई फीस को उस सीमा तक और उस तरीके से वापस किया जाएगा जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
(6) जहां ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण करने वाला प्राधिकरण वह प्राधिकरण नहीं है जिसने ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया था, तो वह नवीनीकरण की सूचना ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकरण को देगा।
बशर्ते कि यदि किसी लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन उसकी समाप्ति तिथि से एक वर्ष पहले या समाप्ति तिथि के एक वर्ष के भीतर किया जाता है, तो ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण उसके नवीनीकरण की तिथि से प्रभावी होगा:
इसके अलावा, यदि आवेदन परिवहन वाहन चलाने के लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए है या किसी अन्य मामले में आवेदक चालीस वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है, तो उसके साथ धारा 8 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रारूप और तरीके से चिकित्सा प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए, और धारा 8 की उपधारा (4) के प्रावधान, जहां तक संभव हो, ऐसे प्रत्येक मामले पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे शिक्षार्थी लाइसेंस के संबंध में लागू होते हैं।
(2) ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन ऐसे प्रपत्र में किया जाएगा और ऐसे दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
(3) जहां ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन उसकी समाप्ति तिथि से पहले या उसके बाद 2 [एक वर्ष] से अधिक नहीं किया जाता है, तो ऐसे नवीनीकरण के लिए देय शुल्क ऐसा होगा जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में निर्धारित किया जा सकता है।
(4) यदि ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन उसकी समाप्ति तिथि के एक वर्ष से अधिक समय बाद किया जाता है, तो ऐसे नवीनीकरण के लिए देय शुल्क केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित राशि होगी:
बशर्ते कि उपधारा (3) में निर्दिष्ट शुल्क को लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा इस उपधारा के तहत किए गए ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के आवेदन के संबंध में स्वीकार किया जा सकता है, यदि वह संतुष्ट है कि आवेदक अच्छे और पर्याप्त कारण से उपधारा (3) में निर्दिष्ट समय के भीतर आवेदन करने से वंचित था।
इसके अलावा, यदि आवेदन ड्राइविंग लाइसेंस के प्रभावी न रहने के एक वर्ष से अधिक समय बाद किया जाता है, तो लाइसेंसिंग प्राधिकरण ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण करने से इनकार कर देगा, जब तक कि आवेदक धारा 9 की उपधारा ( 3 ) में निर्दिष्ट ड्राइविंग योग्यता की परीक्षा में उत्तीर्ण न हो जाए और प्राधिकरण को संतुष्ट न कर दे।
(5) जहां नवीकरण के लिए आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया है, वहां भुगतान की गई फीस को उस सीमा तक और उस तरीके से वापस किया जाएगा जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
(6) जहां ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण करने वाला प्राधिकरण वह प्राधिकरण नहीं है जिसने ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया था, तो वह नवीनीकरण की सूचना ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकरण को देगा।
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