MV Act 215Aअध्याय XIV · Miscellaneous
धारा 215A · केंद्र सरकार और राज्य सरकार को अधिकार सौंपने की शक्ति प्राप्त है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [215ए. केंद्र सरकार और राज्य सरकार की प्रत्यायोजन शक्ति। --इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी,--
(क) केंद्र सरकार को अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त किसी भी शक्ति या कार्यों को किसी लोक सेवक या सार्वजनिक प्राधिकरण को प्रत्यायोजित करने और ऐसे लोक सेवक या सार्वजनिक प्राधिकरण को इस अधिनियम के अधीन अपनी किसी भी शक्ति, कार्य और कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए अधिकृत करने का अधिकार होगा;
(ख) राज्य सरकार को अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त किसी भी शक्ति या कार्य को किसी लोक सेवक या सार्वजनिक प्राधिकरण को प्रत्यायोजित करने और ऐसे लोक सेवक या सार्वजनिक प्राधिकरण को इस अधिनियम के अधीन अपनी किसी भी शक्ति, कार्य और कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए अधिकृत करने का अधिकार होगा।]
(क) केंद्र सरकार को अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त किसी भी शक्ति या कार्यों को किसी लोक सेवक या सार्वजनिक प्राधिकरण को प्रत्यायोजित करने और ऐसे लोक सेवक या सार्वजनिक प्राधिकरण को इस अधिनियम के अधीन अपनी किसी भी शक्ति, कार्य और कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए अधिकृत करने का अधिकार होगा;
(ख) राज्य सरकार को अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त किसी भी शक्ति या कार्य को किसी लोक सेवक या सार्वजनिक प्राधिकरण को प्रत्यायोजित करने और ऐसे लोक सेवक या सार्वजनिक प्राधिकरण को इस अधिनियम के अधीन अपनी किसी भी शक्ति, कार्य और कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए अधिकृत करने का अधिकार होगा।]
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