MV Act 75अध्याय V · Control of Transport Vehicles
धारा 75 · मोटर कैब किराए पर देने की योजना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, मोटर कैब या मोटर साइकिल किराए पर देने के व्यवसाय को विनियमित करने के उद्देश्य से एक योजना बना सकती है, उन व्यक्तियों को जो स्वयं या चालकों के माध्यम से मोटर कैब या मोटर साइकिल चलाना चाहते हैं, अपने स्वयं के उपयोग के लिए और उससे संबंधित मामलों के लिए।
(2) उपधारा (1) के अंतर्गत बनाई गई योजना में निम्नलिखित सभी या इनमें से किसी भी मामले के लिए प्रावधान किया जा सकता है, अर्थात्:--
(क) योजना के अंतर्गत संचालकों को लाइसेंस देना, जिसमें ऐसे लाइसेंसों का अनुदान, नवीनीकरण और निरस्तीकरण शामिल है;
(ख) आवेदन का प्रपत्र और लाइसेंस का प्रपत्र तथा उसमें निहित की जाने वाली जानकारियाँ;
(ग) ऐसे लाइसेंसों के लिए आवेदन के साथ भुगतान की जाने वाली फीस;
(घ) वे प्राधिकारी जिनके समक्ष आवेदन किया जाएगा;
(ई) वे शर्तें जिनके अधीन ऐसे लाइसेंस प्रदान किए जा सकते हैं, नवीनीकृत किए जा सकते हैं या रद्द किए जा सकते हैं;
(f) ऐसे लाइसेंस प्रदान करने या नवीनीकरण करने से इनकार करने के आदेशों के विरुद्ध अपीलें और ऐसे लाइसेंसों को रद्द करने के आदेशों के विरुद्ध अपीलें;
(जी) वे शर्तें जिनके अधीन मोटर कैब किराए पर ली जा सकती हैं;
(h) अभिलेखों का रखरखाव और ऐसे अभिलेखों का निरीक्षण;
(i) इस धारा के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए आवश्यक अन्य मामले।
(2) उपधारा (1) के अंतर्गत बनाई गई योजना में निम्नलिखित सभी या इनमें से किसी भी मामले के लिए प्रावधान किया जा सकता है, अर्थात्:--
(क) योजना के अंतर्गत संचालकों को लाइसेंस देना, जिसमें ऐसे लाइसेंसों का अनुदान, नवीनीकरण और निरस्तीकरण शामिल है;
(ख) आवेदन का प्रपत्र और लाइसेंस का प्रपत्र तथा उसमें निहित की जाने वाली जानकारियाँ;
(ग) ऐसे लाइसेंसों के लिए आवेदन के साथ भुगतान की जाने वाली फीस;
(घ) वे प्राधिकारी जिनके समक्ष आवेदन किया जाएगा;
(ई) वे शर्तें जिनके अधीन ऐसे लाइसेंस प्रदान किए जा सकते हैं, नवीनीकृत किए जा सकते हैं या रद्द किए जा सकते हैं;
(f) ऐसे लाइसेंस प्रदान करने या नवीनीकरण करने से इनकार करने के आदेशों के विरुद्ध अपीलें और ऐसे लाइसेंसों को रद्द करने के आदेशों के विरुद्ध अपीलें;
(जी) वे शर्तें जिनके अधीन मोटर कैब किराए पर ली जा सकती हैं;
(h) अभिलेखों का रखरखाव और ऐसे अभिलेखों का निरीक्षण;
(i) इस धारा के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए आवश्यक अन्य मामले।
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