MS Act 53अध्याय IV · Maritime Education and Training
धारा 53 · नियम बनाने की शक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार इस भाग के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बना सकती है।
(2) विशेष रूप से, और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:---
(क) धारा 45 की उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत पोतों की विभिन्न श्रेणियों, क्षेत्रों और संचालन के प्रकारों के आधार पर नाविकों के जनादेश;
(ख) प्रमाण पत्र का ग्रेड और वे शर्तें एवं प्रतिबंध जिनके अधीन नाविक धारा 45 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत भारतीय जहाजों पर सेवा कर सकते हैं;
(ग) धारा 46 की उपधारा ( 1 ) के अधीन नाविकों के विभिन्न वर्गों को योग्यता प्रमाण पत्र या प्रवीणता प्रमाण पत्र प्रदान करने की आवश्यकताएँ और प्रक्रिया;
(घ) धारा 46 की उपधारा ( 3 ) के अधीन योग्यता प्रमाण पत्र या प्रवीणता प्रमाण पत्र प्रदान करने की आवश्यकता एवं प्रक्रिया;
(ई) प्रमाण पत्र का प्रारूप, शुल्क और ऐसे प्रमाण पत्र की वैधता तथा धारा 46 की उपधारा ( 4 ) के अंतर्गत प्रमाण पत्रों के अभिलेख रखने का तरीका;
(f) वह प्रक्रिया जिसके अनुसार केंद्र सरकार धारा 47 की उपधारा ( 5 ) के तहत महानिदेशक की स्वीकृति के बिना संचालित प्रशिक्षण संस्थानों के विरुद्ध कार्रवाई कर सकती है;
(जी) योग्यता प्रमाण पत्र या प्रवीणता प्रमाण पत्र के लिए परीक्षा आयोजित करने का तरीका, धारा 48 की उपधारा ( 3 ) के तहत परीक्षकों से लिया जाने वाला शुल्क और भुगतान;
(h) वह प्रक्रिया जिसके अनुसार कोई व्यक्ति धारा 48 की उपधारा ( 7 ) के तहत जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है;
(i) धारा 48 की उपधारा ( 8 ) के तहत खो जाने या वंचित किए जाने पर प्रमाण पत्र प्रदान करने का शुल्क;
(j) धारा 50 की उपधारा ( 2 ) के तहत अनुमोदन का प्रमाण पत्र;
(k) कोई अन्य मामला जिसे निर्धारित करना आवश्यक हो या निर्धारित किया जा सके।
(2) विशेष रूप से, और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:---
(क) धारा 45 की उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत पोतों की विभिन्न श्रेणियों, क्षेत्रों और संचालन के प्रकारों के आधार पर नाविकों के जनादेश;
(ख) प्रमाण पत्र का ग्रेड और वे शर्तें एवं प्रतिबंध जिनके अधीन नाविक धारा 45 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत भारतीय जहाजों पर सेवा कर सकते हैं;
(ग) धारा 46 की उपधारा ( 1 ) के अधीन नाविकों के विभिन्न वर्गों को योग्यता प्रमाण पत्र या प्रवीणता प्रमाण पत्र प्रदान करने की आवश्यकताएँ और प्रक्रिया;
(घ) धारा 46 की उपधारा ( 3 ) के अधीन योग्यता प्रमाण पत्र या प्रवीणता प्रमाण पत्र प्रदान करने की आवश्यकता एवं प्रक्रिया;
(ई) प्रमाण पत्र का प्रारूप, शुल्क और ऐसे प्रमाण पत्र की वैधता तथा धारा 46 की उपधारा ( 4 ) के अंतर्गत प्रमाण पत्रों के अभिलेख रखने का तरीका;
(f) वह प्रक्रिया जिसके अनुसार केंद्र सरकार धारा 47 की उपधारा ( 5 ) के तहत महानिदेशक की स्वीकृति के बिना संचालित प्रशिक्षण संस्थानों के विरुद्ध कार्रवाई कर सकती है;
(जी) योग्यता प्रमाण पत्र या प्रवीणता प्रमाण पत्र के लिए परीक्षा आयोजित करने का तरीका, धारा 48 की उपधारा ( 3 ) के तहत परीक्षकों से लिया जाने वाला शुल्क और भुगतान;
(h) वह प्रक्रिया जिसके अनुसार कोई व्यक्ति धारा 48 की उपधारा ( 7 ) के तहत जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है;
(i) धारा 48 की उपधारा ( 8 ) के तहत खो जाने या वंचित किए जाने पर प्रमाण पत्र प्रदान करने का शुल्क;
(j) धारा 50 की उपधारा ( 2 ) के तहत अनुमोदन का प्रमाण पत्र;
(k) कोई अन्य मामला जिसे निर्धारित करना आवश्यक हो या निर्धारित किया जा सके।
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