MS Act 139अध्याय VII · Prevention and Containment of Pollution from Vessel and Response
धारा 139 · निर्देश देने की केंद्रीय सरकार की शक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) धारा 138 के तहत कोई उपाय करने के प्रयोजन से, केंद्र सरकार या इस संबंध में उसके द्वारा अधिकृत कोई अन्य अधिकारी, लिखित आदेश द्वारा, किसी भारतीय पोत या उपकरण के स्वामी को ऐसी सेवाएं या सहायता प्रदान करने का निर्देश दे सकता है, जैसा कि उस आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है।
(2) जिस पोत या उपकरण के संबंध में उपधारा ( 1 ) के तहत कोई आदेश दिया गया है, उसका स्वामी वर्तमान बाजार स्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित दरों पर माल ढुलाई और चार्टर किराए की दरों का हकदार होगा।
बशर्ते कि जहां माल ढुलाई की दरें तय नहीं हैं या जहां चार्टर किराए की उचित दर के बारे में कोई विवाद है, वहां माल ढुलाई या चार्टर किराया ऐसी दरों पर अदा किया जाएगा जो केंद्र सरकार द्वारा लिखित आदेश द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं, बशर्ते कि ऐसे गवाहों, दस्तावेजों और खातों की जांच करके माल ढुलाई या चार्टर किराए की ऐसी दरों की तर्कसंगतता का निर्धारण किया जा सके, जैसा कि वह आवश्यक समझे।
(3) महानिदेशक, ---
(क) केंद्र सरकार के किसी अधिकारी या अन्य अधिकारियों या किसी पुलिस अधिकारी की सेवाओं की मांग करना;
(ख) केंद्र सरकार के किसी भी कार्यालय या अन्य कार्यालयों या संगठनों के पास उपलब्ध संसाधनों और प्रदूषण निवारण उपकरणों की मांग करना।
इस भाग के प्रयोजनों के लिए, ऐसे प्रत्येक अधिकारी, कार्यालय या संगठन का यह कर्तव्य होगा कि वह सहायता प्रदान करे।
(2) जिस पोत या उपकरण के संबंध में उपधारा ( 1 ) के तहत कोई आदेश दिया गया है, उसका स्वामी वर्तमान बाजार स्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित दरों पर माल ढुलाई और चार्टर किराए की दरों का हकदार होगा।
बशर्ते कि जहां माल ढुलाई की दरें तय नहीं हैं या जहां चार्टर किराए की उचित दर के बारे में कोई विवाद है, वहां माल ढुलाई या चार्टर किराया ऐसी दरों पर अदा किया जाएगा जो केंद्र सरकार द्वारा लिखित आदेश द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं, बशर्ते कि ऐसे गवाहों, दस्तावेजों और खातों की जांच करके माल ढुलाई या चार्टर किराए की ऐसी दरों की तर्कसंगतता का निर्धारण किया जा सके, जैसा कि वह आवश्यक समझे।
(3) महानिदेशक, ---
(क) केंद्र सरकार के किसी अधिकारी या अन्य अधिकारियों या किसी पुलिस अधिकारी की सेवाओं की मांग करना;
(ख) केंद्र सरकार के किसी भी कार्यालय या अन्य कार्यालयों या संगठनों के पास उपलब्ध संसाधनों और प्रदूषण निवारण उपकरणों की मांग करना।
इस भाग के प्रयोजनों के लिए, ऐसे प्रत्येक अधिकारी, कार्यालय या संगठन का यह कर्तव्य होगा कि वह सहायता प्रदान करे।
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