MS Act 11अध्याय II · Maritime Administration
धारा 11 · वाणिज्यिक समुद्री विभाग।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कोच्चि, कांडला और भारत में ऐसे अन्य बंदरगाहों या स्थानों पर, जिन्हें वह आवश्यक समझे, इस अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रशासन के लिए वाणिज्यिक समुद्री विभाग का एक कार्यालय स्थापित और बनाए रख सकती है।
(2) केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा किसी व्यक्ति को प्रधान अधिकारी नियुक्त कर सकती है जो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कोच्चि, कांडला और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य बंदरगाह या स्थानों पर वाणिज्यिक समुद्री विभागों के कार्यालय का प्रभारी होगा।
(3) केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा किसी अन्य बंदरगाह या स्थान पर वाणिज्यिक समुद्री विभाग के कार्यालय को निर्दिष्ट कर सकती है, जो ऐसे अधिकारी के प्रभार में होगा जिसे केंद्र सरकार इस संबंध में नियुक्त करे।
(2) केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा किसी व्यक्ति को प्रधान अधिकारी नियुक्त कर सकती है जो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कोच्चि, कांडला और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य बंदरगाह या स्थानों पर वाणिज्यिक समुद्री विभागों के कार्यालय का प्रभारी होगा।
(3) केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा किसी अन्य बंदरगाह या स्थान पर वाणिज्यिक समुद्री विभाग के कार्यालय को निर्दिष्ट कर सकती है, जो ऐसे अधिकारी के प्रभार में होगा जिसे केंद्र सरकार इस संबंध में नियुक्त करे।
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