MS Act 308अध्याय XV · Miscellaneous
धारा 308 · हिरासत की लागत और हर्जाना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) जब इस अधिनियम के तहत किसी पोत को हिरासत में लिया जाता है, तो पोत का स्वामी केंद्र सरकार को पोत की हिरासत और सर्वेक्षण से संबंधित लागतों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जैसा कि महानिदेशक द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, और पोत को तब तक मुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी लागतों का भुगतान नहीं किया जाता है और दोषों को ठीक नहीं किया जाता है।
(2) उपधारा ( 1 ) के अधीन हिरासत की लागतों और पोत की हिरासत के लिए मुआवजे या हर्जाने के दावों के निर्धारण का प्रपत्र और तरीका ऐसा होगा जैसा निर्धारित किया जा सकता है।
(2) उपधारा ( 1 ) के अधीन हिरासत की लागतों और पोत की हिरासत के लिए मुआवजे या हर्जाने के दावों के निर्धारण का प्रपत्र और तरीका ऐसा होगा जैसा निर्धारित किया जा सकता है।
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