MS Act 154अध्याय I · Collision, Accident at Sea and Liability
धारा 154 · दायित्व का विभाजन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि टक्कर आकस्मिक हो या टक्कर का कारण निर्धारित न हो तो प्रत्येक पोत अपनी क्षति स्वयं वहन करेगा।
(2) यदि टक्कर किसी एक पोत की गलती के कारण हुई है, तो उन पोतों में से एक या अधिक पोतों या उनके माल या नाविकों, यात्रियों या जहाज पर सवार अन्य व्यक्तियों की किसी संपत्ति को हुए नुकसान या हानि की भरपाई करने का दायित्व या जीवन की हानि या व्यक्तिगत चोट का दायित्व उस पोत का होगा जिसने गलती की है।
(3) यदि टक्कर दो या दो से अधिक जहाजों की गलती के कारण हुई है, तो प्रत्येक जहाज की, उन जहाजों में से एक या अधिक को या उनके माल को या नाविकों, यात्रियों या जहाज पर सवार अन्य व्यक्तियों की किसी भी संपत्ति को हुई क्षति या हानि की भरपाई करने की देयता या जीवन की हानि या व्यक्तिगत चोट के लिए देयता, प्रत्येक ऐसे जहाज द्वारा की गई गलतियों की मात्रा के अनुपात में होगी।
बशर्ते कि यदि मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, दोष की विभिन्न मात्राओं को स्थापित करना संभव न हो, तो दायित्व को समान रूप से विभाजित किया जाएगा।
(4) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, जहाजों के बीच टक्कर से उत्पन्न किसी भी समुद्री दावे के लिए, उच्च न्यायालय इस अधिनियम के तहत कार्यवाही के दौरान, केंद्रीय सरकार द्वारा एडमिरल्टी (क्षेत्राधिकार एवं समुद्री दावों का निपटान) अधिनियम, 2017 (22 ऑफ 2017) के तहत नियुक्त किसी भी मूल्यांकनकर्ता को निम्नलिखित में से सभी या कोई भी कर्तव्य सौंप सकता है, अर्थात्:---
(क) दोष का निर्धारण, जिसमें प्रत्येक पोत के लिए उत्तरदायी दोष की मात्रा शामिल है;
(ख) कार्यवाही में उपस्थित हों और उच्च न्यायालय के समक्ष अपने लिखित निष्कर्ष प्रस्तुत करें; और
(ग) उच्च न्यायालय द्वारा सौंपे गए कोई अन्य कर्तव्य।
(2) यदि टक्कर किसी एक पोत की गलती के कारण हुई है, तो उन पोतों में से एक या अधिक पोतों या उनके माल या नाविकों, यात्रियों या जहाज पर सवार अन्य व्यक्तियों की किसी संपत्ति को हुए नुकसान या हानि की भरपाई करने का दायित्व या जीवन की हानि या व्यक्तिगत चोट का दायित्व उस पोत का होगा जिसने गलती की है।
(3) यदि टक्कर दो या दो से अधिक जहाजों की गलती के कारण हुई है, तो प्रत्येक जहाज की, उन जहाजों में से एक या अधिक को या उनके माल को या नाविकों, यात्रियों या जहाज पर सवार अन्य व्यक्तियों की किसी भी संपत्ति को हुई क्षति या हानि की भरपाई करने की देयता या जीवन की हानि या व्यक्तिगत चोट के लिए देयता, प्रत्येक ऐसे जहाज द्वारा की गई गलतियों की मात्रा के अनुपात में होगी।
बशर्ते कि यदि मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, दोष की विभिन्न मात्राओं को स्थापित करना संभव न हो, तो दायित्व को समान रूप से विभाजित किया जाएगा।
(4) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, जहाजों के बीच टक्कर से उत्पन्न किसी भी समुद्री दावे के लिए, उच्च न्यायालय इस अधिनियम के तहत कार्यवाही के दौरान, केंद्रीय सरकार द्वारा एडमिरल्टी (क्षेत्राधिकार एवं समुद्री दावों का निपटान) अधिनियम, 2017 (22 ऑफ 2017) के तहत नियुक्त किसी भी मूल्यांकनकर्ता को निम्नलिखित में से सभी या कोई भी कर्तव्य सौंप सकता है, अर्थात्:---
(क) दोष का निर्धारण, जिसमें प्रत्येक पोत के लिए उत्तरदायी दोष की मात्रा शामिल है;
(ख) कार्यवाही में उपस्थित हों और उच्च न्यायालय के समक्ष अपने लिखित निष्कर्ष प्रस्तुत करें; और
(ग) उच्च न्यायालय द्वारा सौंपे गए कोई अन्य कर्तव्य।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।

