MS Act 239अध्याय I · Wreck
धारा 239 · आस-पास की जमीनों पर से गुजरने का अधिकार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) जब भी कोई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, फँस जाए या संकट में हो, तो सभी व्यक्ति जहाज की सहायता करने, जहाज में फंसे लोगों की जान बचाने, या जहाज के माल या उपकरण को बचाने के उद्देश्य से, जब तक कि कोई समान रूप से सुविधाजनक सार्वजनिक मार्ग उपलब्ध न हो, वाहनों या पशुओं के साथ या उनके बिना, आस-पास की किसी भी भूमि पर आ-जा सकते हैं, बशर्ते कि भूमि के स्वामी या कब्जेदार द्वारा कोई रुकावट न डाली जाए, ताकि वे यथासंभव कम से कम नुकसान करें और इसी शर्त पर, जहाज से बरामद किसी भी माल या अन्य वस्तु को इन भूमियों पर जमा कर सकते हैं।
(2) इस धारा के अधीन अधिकारों के प्रयोग के परिणामस्वरूप किसी स्वामी या अधिभोगी को होने वाली कोई भी क्षति उस जहाज, माल या वस्तुओं पर प्रभार होगी जिसके संबंध में या जिसके द्वारा क्षति हुई है और विवाद की स्थिति में, ऐसी क्षति के संबंध में देय राशि का निर्धारण मजिस्ट्रेट द्वारा इस संबंध में किए गए आवेदन पर किया जाएगा।
(2) इस धारा के अधीन अधिकारों के प्रयोग के परिणामस्वरूप किसी स्वामी या अधिभोगी को होने वाली कोई भी क्षति उस जहाज, माल या वस्तुओं पर प्रभार होगी जिसके संबंध में या जिसके द्वारा क्षति हुई है और विवाद की स्थिति में, ऐसी क्षति के संबंध में देय राशि का निर्धारण मजिस्ट्रेट द्वारा इस संबंध में किए गए आवेदन पर किया जाएगा।
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