MS Act 142अध्याय VII · Prevention and Containment of Pollution from Vessel and Response
धारा 142 · स्वागत संबंधी सुविधाएं।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्रत्येक बंदरगाह ऐसी स्वागत सुविधाएँ और निगरानी, पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करेगा जैसा कि धारा 134 में निर्दिष्ट प्रदूषण निवारण सम्मेलनों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जा सकता है।
(2) केंद्र सरकार बंदरगाहों को यह सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करने का निर्देश दे सकती है कि जहाजों के संचालन, मरम्मत और पुनर्चक्रण के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट या अवशेषों को मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के लिए सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से एकत्र, संभाला, उपचारित और निपटाया जाए।
(3) स्वागत सुविधाएँ प्रदान करने वाला बंदरगाह प्राधिकरण या बंदरगाह प्राधिकरण के साथ व्यवस्था द्वारा ऐसी सुविधाएँ प्रदान करने वाला व्यक्ति, सुविधाओं के उपयोग के लिए ऐसे शुल्क लगा सकता है और उनके उपयोग के संबंध में ऐसी शर्तें लगा सकता है, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा बंदरगाह के संबंध में अधिसूचित किया जा सकता है।
(4) यदि केंद्र सरकार संतुष्ट है कि किसी बंदरगाह पर स्वागत सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं या ऐसे बंदरगाह या स्थान पर उपलब्ध सुविधाएँ ऐसे बंदरगाह या स्थान पर आने वाले जहाजों को प्रदूषण निवारण सम्मेलनों की आवश्यकताओं का अनुपालन करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, तो केंद्र सरकार लिखित आदेश द्वारा ऐसे प्राधिकारी को आदेश में निर्दिष्ट स्वागत सुविधाओं को प्रदान करने या उनकी व्यवस्था करने का निर्देश दे सकती है।
(5) कोई भी बंदरगाह जो उपधारा ( 4 ) के अधीन दिए गए निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, इस अधिनियम के तहत दंड का भागी होगा।
(2) केंद्र सरकार बंदरगाहों को यह सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करने का निर्देश दे सकती है कि जहाजों के संचालन, मरम्मत और पुनर्चक्रण के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट या अवशेषों को मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के लिए सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से एकत्र, संभाला, उपचारित और निपटाया जाए।
(3) स्वागत सुविधाएँ प्रदान करने वाला बंदरगाह प्राधिकरण या बंदरगाह प्राधिकरण के साथ व्यवस्था द्वारा ऐसी सुविधाएँ प्रदान करने वाला व्यक्ति, सुविधाओं के उपयोग के लिए ऐसे शुल्क लगा सकता है और उनके उपयोग के संबंध में ऐसी शर्तें लगा सकता है, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा बंदरगाह के संबंध में अधिसूचित किया जा सकता है।
(4) यदि केंद्र सरकार संतुष्ट है कि किसी बंदरगाह पर स्वागत सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं या ऐसे बंदरगाह या स्थान पर उपलब्ध सुविधाएँ ऐसे बंदरगाह या स्थान पर आने वाले जहाजों को प्रदूषण निवारण सम्मेलनों की आवश्यकताओं का अनुपालन करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, तो केंद्र सरकार लिखित आदेश द्वारा ऐसे प्राधिकारी को आदेश में निर्दिष्ट स्वागत सुविधाओं को प्रदान करने या उनकी व्यवस्था करने का निर्देश दे सकती है।
(5) कोई भी बंदरगाह जो उपधारा ( 4 ) के अधीन दिए गए निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, इस अधिनियम के तहत दंड का भागी होगा।
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