MS Act 243अध्याय I · Wreck
धारा 243 · जहाज मालिक की जिम्मेदारी।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) पंजीकृत जहाज मालिक इस अध्याय के अंतर्गत मलबे का पता लगाने, उसे चिह्नित करने और हटाने की लागत के लिए उत्तरदायी होगा, जब तक कि वह यह साबित न कर दे कि समुद्री दुर्घटना जिसके कारण मलबा हुआ है---
(क) युद्ध, शत्रुता, गृहयुद्ध, विद्रोह या किसी असाधारण, अपरिहार्य और अप्रतिरोध्य प्राकृतिक घटना के परिणामस्वरूप; या
(ख) जो पूरी तरह से किसी तीसरे पक्ष द्वारा नुकसान पहुंचाने के इरादे से किए गए कृत्य या चूक के कारण हुआ हो; या
(ग) प्रकाश व्यवस्था या अन्य नौवहन सहायता के रखरखाव के लिए जिम्मेदार किसी सरकार या अन्य प्राधिकरण की लापरवाही या अन्य गलत कार्य के कारण हुआ हो।
(2) इस अध्याय में निहित कोई भी बात---
(क) धारा 162 के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत जहाज मालिक के दायित्व को सीमित करने के अधिकार को प्रभावित करना; या
(ख) पंजीकृत जहाज मालिक को तीसरे पक्ष के खिलाफ उपलब्ध किसी भी कानूनी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालना।
(3) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, पंजीकृत जहाज मालिक किसी भी लागत के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, यदि और जिस हद तक ऐसी देयता या लागत निम्नलिखित के साथ परस्पर विरोधी हो---
(क) इस अधिनियम के कोई अन्य प्रावधान;
(ख) परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010 (38 ऑफ 2010) के प्रावधान; या
(ग) कोई अन्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनी साधन जिसका भारत एक पक्षकार है।
(क) युद्ध, शत्रुता, गृहयुद्ध, विद्रोह या किसी असाधारण, अपरिहार्य और अप्रतिरोध्य प्राकृतिक घटना के परिणामस्वरूप; या
(ख) जो पूरी तरह से किसी तीसरे पक्ष द्वारा नुकसान पहुंचाने के इरादे से किए गए कृत्य या चूक के कारण हुआ हो; या
(ग) प्रकाश व्यवस्था या अन्य नौवहन सहायता के रखरखाव के लिए जिम्मेदार किसी सरकार या अन्य प्राधिकरण की लापरवाही या अन्य गलत कार्य के कारण हुआ हो।
(2) इस अध्याय में निहित कोई भी बात---
(क) धारा 162 के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत जहाज मालिक के दायित्व को सीमित करने के अधिकार को प्रभावित करना; या
(ख) पंजीकृत जहाज मालिक को तीसरे पक्ष के खिलाफ उपलब्ध किसी भी कानूनी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालना।
(3) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, पंजीकृत जहाज मालिक किसी भी लागत के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, यदि और जिस हद तक ऐसी देयता या लागत निम्नलिखित के साथ परस्पर विरोधी हो---
(क) इस अधिनियम के कोई अन्य प्रावधान;
(ख) परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010 (38 ऑफ 2010) के प्रावधान; या
(ग) कोई अन्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनी साधन जिसका भारत एक पक्षकार है।
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