MS Act 302अध्याय XV · Miscellaneous
धारा 302 · जहाज मालिकों द्वारा किए गए चूक के संबंध में विशेष प्रावधान।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) महानिदेशक लिखित आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के साथ, यदि कोई हो, जिन्हें वह उचित समझे, उस पोत स्वामी को, जो इस अधिनियम के प्रावधानों या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का अनुपालन करने में विफल रहता है या अपने स्वामित्व वाले, लेकिन उसके द्वारा परित्याग न किए गए पोत से जीवन, संपत्ति या पर्यावरण को होने वाली किसी भी हानि की सुरक्षा और रोकथाम के लिए कार्रवाई नहीं कर रहा है, ऐसे उपाय करने का निर्देश दे सकता है जैसा कि निर्देशित किया जाए:
बशर्ते कि यदि जहाज का मालिक ऐसे निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, तो महानिदेशक आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं जिसमें जहाज या माल (यदि कोई हो) या दोनों की ज़ब्ती या कुर्की शामिल है, और उनका निपटान उचित समझे जाने के अनुसार कर सकते हैं।
(2) उपधारा ( 1 ) के तहत उल्लिखित हानि को जहाज मालिक द्वारा समय पर कार्रवाई न करने के कारण महानिदेशक द्वारा किए गए व्यय को ऐसे जहाज मालिक से सरकारी देय के रूप में वसूल किया जाएगा।
(3) महानिदेशक उपधारा ( 2 ) में निर्दिष्ट लागत को पोत या माल, या दोनों के निपटान से उत्पन्न निधियों के साथ समायोजित करने के लिए सक्षम होगा।
बशर्ते कि यदि जहाज का मालिक ऐसे निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, तो महानिदेशक आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं जिसमें जहाज या माल (यदि कोई हो) या दोनों की ज़ब्ती या कुर्की शामिल है, और उनका निपटान उचित समझे जाने के अनुसार कर सकते हैं।
(2) उपधारा ( 1 ) के तहत उल्लिखित हानि को जहाज मालिक द्वारा समय पर कार्रवाई न करने के कारण महानिदेशक द्वारा किए गए व्यय को ऐसे जहाज मालिक से सरकारी देय के रूप में वसूल किया जाएगा।
(3) महानिदेशक उपधारा ( 2 ) में निर्दिष्ट लागत को पोत या माल, या दोनों के निपटान से उत्पन्न निधियों के साथ समायोजित करने के लिए सक्षम होगा।
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