धारा 90 · गर्भपात कराने के इरादे से किए गए कृत्य के कारण हुई मृत्यु।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) जो कोई गर्भवती स्त्री का गर्भपात कराने के इरादे से ऐसा कोई कार्य करता है जिससे ऐसी स्त्री की मृत्यु हो जाती है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दस वर्ष तक की अवधि के लिए दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने का भी हकदार होगा।
(2) जहाँ उपधारा (1) में निर्दिष्ट कार्य स्त्री की सहमति के बिना किया जाता है, तो वह या तो आजीवन कारावास से या उक्त उपधारा में निर्दिष्ट दंड से दंडनीय होगा।
स्पष्टीकरण.—इस अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी को यह पता हो कि उसके कृत्य से मृत्यु होने की संभावना है।
(2) जहाँ उपधारा (1) में निर्दिष्ट कार्य स्त्री की सहमति के बिना किया जाता है, तो वह या तो आजीवन कारावास से या उक्त उपधारा में निर्दिष्ट दंड से दंडनीय होगा।
स्पष्टीकरण.—इस अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी को यह पता हो कि उसके कृत्य से मृत्यु होने की संभावना है।
अपराध एक नज़र में
- अधिकतम दंड
- आजीवन कारावास
- जुर्माना
- जुर्माना — कोई विधिक सीमा नहीं, न्यायालय तय करेगा
- संज्ञेय
- संज्ञेय
- जमानतीय
- अजमानतीय
- समझौता योग्य
- समझौता योग्य नहीं
- विचारण न्यायालय
- सत्र न्यायालय
- संज्ञेय — पुलिस बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है
- अजमानतीय — जमानत न्यायालय के विवेक पर है
प्रथम अनुसूची (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता; IPC अपराधों के लिए दंड प्रक्रिया संहिता) से
पुराने कानून में
BNS 90IPC 314
314. Death caused by act done with intent to cause miscarriage.
दोनों पाठों की तुलना करें →इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
