BNS 293अध्याय XV · Of Offences Affecting the Public Health, Safety, Convenience, Decency and Moralsपहले IPC 291बदलाव हुआ
धारा 293 · धारा 293. न्यूसेन्स बन्द करने के व्यादेश के पश्चात् उसका चालू रखना ।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
293. जो कोई किसी लोक सेवक द्वारा, जिसको किसी न्यूसेन्स की पुनरावृति न करने या उसे चालू न रखने के लिए व्यादेश प्रचालित करने का प्राधिकार हो, ऐसे व्यादिष्ट किए जाने पर, किसी लोक न्यूसेन्स की पुनरावृत्ति करेगा, या उसे चालू रखेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।
अपराध एक नज़र में
- अधिकतम दंड
- 6 माह
- जुर्माना
- ₹5,000
- संज्ञेय
- संज्ञेय
- जमानतीय
- जमानतीय
- समझौता योग्य
- समझौता योग्य नहीं
- विचारण न्यायालय
- कोई भी मजिस्ट्रेट
- संज्ञेय — पुलिस बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है
- जमानतीय — जमानत आपका अधिकार है — थाने से भी मिल सकती है
प्रथम अनुसूची (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता; IPC अपराधों के लिए दंड प्रक्रिया संहिता) से
पुराने कानून में
BNS 293IPC 291
291. Continuance of nuisance after injunction to discontinue.
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