धारा 341 · जाली मुहर आदि बनाना या अपने पास रखना, जालसाजी करने के इरादे से, धारा 338 के तहत दंडनीय है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) जो कोई भी किसी मुहर, प्लेट या अन्य छाप बनाने वाले उपकरण को इस इरादे से बनाता या उसकी नकल करता है कि उसका उपयोग इस संहिता की धारा 338 के तहत दंडनीय किसी जालसाजी के लिए किया जाएगा, या ऐसे इरादे से, किसी ऐसी मुहर, प्लेट या अन्य उपकरण को अपने कब्जे में रखता है, यह जानते हुए कि वह नकली है, उसे आजीवन कारावास या किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जो सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और वह जुर्माने का भी हकदार होगा।
(2) जो कोई भी किसी मुहर, प्लेट या छाप बनाने के लिए किसी अन्य उपकरण को इस इरादे से बनाता या उसकी नकल करता है कि उसका उपयोग किसी ऐसे जालसाजी के लिए किया जाएगा जो इस अध्याय की धारा 338 के अलावा किसी अन्य धारा के तहत दंडनीय होगा, या ऐसे इरादे से, किसी ऐसी मुहर, प्लेट या अन्य उपकरण को अपने कब्जे में रखता है, यह जानते हुए कि वह नकली है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से सात वर्ष तक की अवधि के लिए दंडित किया जाएगा, और वह जुर्माने का भी हकदार होगा।
(3) जो कोई भी किसी मुहर, प्लेट या अन्य उपकरण को यह जानते हुए अपने पास रखता है कि वह जाली है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से तीन वर्ष तक की अवधि के लिए दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने का भी हकदार होगा।
(4) जो कोई भी कपटपूर्वक या बेईमानी से किसी मुहर, प्लेट या अन्य उपकरण को असली मानकर उसका उपयोग करता है, यह जानते हुए या यह मानने का कारण रखते हुए कि वह नकली है, उसे उसी प्रकार दंडित किया जाएगा जैसे कि उसने ऐसी मुहर, प्लेट या अन्य उपकरण बनाया हो या नकली बनाया हो।
(2) जो कोई भी किसी मुहर, प्लेट या छाप बनाने के लिए किसी अन्य उपकरण को इस इरादे से बनाता या उसकी नकल करता है कि उसका उपयोग किसी ऐसे जालसाजी के लिए किया जाएगा जो इस अध्याय की धारा 338 के अलावा किसी अन्य धारा के तहत दंडनीय होगा, या ऐसे इरादे से, किसी ऐसी मुहर, प्लेट या अन्य उपकरण को अपने कब्जे में रखता है, यह जानते हुए कि वह नकली है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से सात वर्ष तक की अवधि के लिए दंडित किया जाएगा, और वह जुर्माने का भी हकदार होगा।
(3) जो कोई भी किसी मुहर, प्लेट या अन्य उपकरण को यह जानते हुए अपने पास रखता है कि वह जाली है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से तीन वर्ष तक की अवधि के लिए दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने का भी हकदार होगा।
(4) जो कोई भी कपटपूर्वक या बेईमानी से किसी मुहर, प्लेट या अन्य उपकरण को असली मानकर उसका उपयोग करता है, यह जानते हुए या यह मानने का कारण रखते हुए कि वह नकली है, उसे उसी प्रकार दंडित किया जाएगा जैसे कि उसने ऐसी मुहर, प्लेट या अन्य उपकरण बनाया हो या नकली बनाया हो।
अपराध एक नज़र में
- अधिकतम दंड
- आजीवन कारावास
- जुर्माना
- जुर्माना — कोई विधिक सीमा नहीं, न्यायालय तय करेगा
- संज्ञेय
- संज्ञेय
- जमानतीय
- जमानतीय
- समझौता योग्य
- समझौता योग्य नहीं
- विचारण न्यायालय
- प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट
- संज्ञेय — पुलिस बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है
- जमानतीय — जमानत आपका अधिकार है — थाने से भी मिल सकती है
इस धारा की अलग-अलग उपधाराओं में अलग दंड हैं; यहाँ अधिकतम दिखाया गया है।
प्रथम अनुसूची (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता; IPC अपराधों के लिए दंड प्रक्रिया संहिता) से
पुराने कानून में
BNS 341IPC 472
472. Making or possessing counterfeit seal, etc., with intent to commit forgery punishable under section 467.
दोनों पाठों की तुलना करें →इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
