धारा 207 · समन या अन्य कार्यवाही की तामील को रोकना, या उसके प्रकाशन को रोकना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
जो कोई भी जानबूझकर किसी भी तरह से स्वयं पर या किसी अन्य व्यक्ति पर किसी ऐसे लोक सेवक द्वारा जारी किए गए समन, नोटिस या आदेश की तामील होने से रोकता है, जो लोक सेवक के रूप में ऐसा समन, नोटिस या आदेश जारी करने के लिए विधिवत रूप से सक्षम है, या जानबूझकर किसी स्थान पर ऐसे समन, नोटिस या आदेश को विधिवत रूप से चिपकाने से रोकता है, या जानबूझकर ऐसे किसी समन, नोटिस या आदेश को उस स्थान से हटाता है जहां वह विधिवत रूप से चिपकाया गया है, या जानबूझकर किसी लोक सेवक के अधिकार के तहत, जो लोक सेवक के रूप में विधिवत रूप से ऐसी घोषणा करने का निर्देश देने के लिए सक्षम है, किसी भी प्रकार की विधिवत रूप से घोषणा करने से रोकता है,—
(क) उसे एक महीने तक की साधारण कारावास की सजा, या पांच हजार रुपये तक के जुर्माने की सजा, या दोनों से दंडित किया जाएगा;
(ख) जहां सम्मन, नोटिस, आदेश या उद्घोषणा किसी न्यायालय में स्वयं या प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित होने, या कोई दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए हो, वहां साधारण कारावास छह महीने तक या जुर्माना दस हजार रुपये तक या दोनों हो सकता है।
(क) उसे एक महीने तक की साधारण कारावास की सजा, या पांच हजार रुपये तक के जुर्माने की सजा, या दोनों से दंडित किया जाएगा;
(ख) जहां सम्मन, नोटिस, आदेश या उद्घोषणा किसी न्यायालय में स्वयं या प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित होने, या कोई दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए हो, वहां साधारण कारावास छह महीने तक या जुर्माना दस हजार रुपये तक या दोनों हो सकता है।
अपराध एक नज़र में
- अधिकतम दंड
- 6 माह
- जुर्माना
- ₹10,000
- संज्ञेय
- असंज्ञेय
- जमानतीय
- जमानतीय
- समझौता योग्य
- समझौता योग्य नहीं
- विचारण न्यायालय
- कोई भी मजिस्ट्रेट
- असंज्ञेय — पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के जाँच नहीं कर सकती
- जमानतीय — जमानत आपका अधिकार है — थाने से भी मिल सकती है
इस धारा की अलग-अलग उपधाराओं में अलग दंड हैं; यहाँ अधिकतम दिखाया गया है।
प्रथम अनुसूची (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता; IPC अपराधों के लिए दंड प्रक्रिया संहिता) से
पुराने कानून में
BNS 207IPC 173
173. Preventing service of summons or other proceeding, or preventing publication thereof.
दोनों पाठों की तुलना करें →इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
