BNS 274अध्याय XV · Of Offences Affecting the Public Health, Safety, Convenience, Decency and Moralsपहले IPC 272बदलाव हुआ
धारा 274 · बिक्री के लिए रखे गए खाद्य या पेय पदार्थों में मिलावट।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
जो कोई भी खाद्य या पेय पदार्थ में मिलावट करता है, जिससे वह खाद्य या पेय पदार्थ के रूप में हानिकारक हो जाए, और उसे खाद्य या पेय पदार्थ के रूप में बेचने का इरादा रखता हो, या यह जानते हुए कि उसके खाद्य या पेय पदार्थ के रूप में बिकने की संभावना है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से छह महीने तक की अवधि के लिए, या पांच हजार रुपये तक के जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
अपराध एक नज़र में
- अधिकतम दंड
- 6 माह
- जुर्माना
- ₹5,000
- संज्ञेय
- असंज्ञेय
- जमानतीय
- जमानतीय
- समझौता योग्य
- समझौता योग्य नहीं
- विचारण न्यायालय
- कोई भी मजिस्ट्रेट
- असंज्ञेय — पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के जाँच नहीं कर सकती
- जमानतीय — जमानत आपका अधिकार है — थाने से भी मिल सकती है
प्रथम अनुसूची (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता; IPC अपराधों के लिए दंड प्रक्रिया संहिता) से
पुराने कानून में
BNS 274IPC 272
272. Adulteration of food or drink intended for sale.
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