PSS Act 8अध्याय III · Authorisation of Payment Systems
धारा 8 · प्राधिकरण का निरस्तीकरण।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि कोई सिस्टम प्रदाता,--
(i) इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, या
(ii) विनियमों का अनुपालन नहीं करता है, या
(iii) नामित प्राधिकारी द्वारा जारी आदेशों या निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, या
(iv) प्राधिकरण जारी करने की शर्तों के विपरीत भुगतान प्रणाली का संचालन करता है,
रिजर्व बैंक, आदेश द्वारा, इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसे सिस्टम प्रदाता को दी गई अनुमति को रद्द कर सकता है:
बशर्ते कि उपधारा (1) के तहत निरस्तीकरण का कोई आदेश नहीं दिया जाएगा--
(i) सिस्टम प्रदाता को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना; और
(ii) सिस्टम प्रदाता को रिज़र्व बैंक के इस निर्देश पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कि निरस्तीकरण का आदेश जारी होने तक भुगतान प्रणाली का संचालन नहीं किया जाएगा।
(2) उपधारा (1) में निहित कोई भी बात ऐसे मामले पर लागू नहीं होगी जहां रिजर्व बैंक देश की मौद्रिक नीति के हित में या आदेश में निर्दिष्ट किए जाने वाले किसी अन्य कारण से भुगतान प्रणाली को दी गई अनुमति को रद्द करना आवश्यक समझता है।
(3) उपधारा (1) के तहत जारी निरस्तीकरण आदेश में निरस्तीकरण आदेश से प्रभावित व्यक्तियों के हितों की रक्षा और सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रावधान शामिल होंगे।
(4) यदि कोई प्रणाली प्रदाता दिवालिया हो जाता है या भंग हो जाता है या समाप्त हो जाता है, तो ऐसा प्रणाली प्रदाता इस तथ्य की सूचना रिजर्व बैंक को देगा और उसके बाद रिजर्व बैंक भुगतान प्रणाली संचालित करने के लिए ऐसे प्रणाली प्रदाता को जारी किए गए प्राधिकरण को रद्द करने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले कदम उठाएगा।
(i) इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, या
(ii) विनियमों का अनुपालन नहीं करता है, या
(iii) नामित प्राधिकारी द्वारा जारी आदेशों या निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, या
(iv) प्राधिकरण जारी करने की शर्तों के विपरीत भुगतान प्रणाली का संचालन करता है,
रिजर्व बैंक, आदेश द्वारा, इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसे सिस्टम प्रदाता को दी गई अनुमति को रद्द कर सकता है:
बशर्ते कि उपधारा (1) के तहत निरस्तीकरण का कोई आदेश नहीं दिया जाएगा--
(i) सिस्टम प्रदाता को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना; और
(ii) सिस्टम प्रदाता को रिज़र्व बैंक के इस निर्देश पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कि निरस्तीकरण का आदेश जारी होने तक भुगतान प्रणाली का संचालन नहीं किया जाएगा।
(2) उपधारा (1) में निहित कोई भी बात ऐसे मामले पर लागू नहीं होगी जहां रिजर्व बैंक देश की मौद्रिक नीति के हित में या आदेश में निर्दिष्ट किए जाने वाले किसी अन्य कारण से भुगतान प्रणाली को दी गई अनुमति को रद्द करना आवश्यक समझता है।
(3) उपधारा (1) के तहत जारी निरस्तीकरण आदेश में निरस्तीकरण आदेश से प्रभावित व्यक्तियों के हितों की रक्षा और सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रावधान शामिल होंगे।
(4) यदि कोई प्रणाली प्रदाता दिवालिया हो जाता है या भंग हो जाता है या समाप्त हो जाता है, तो ऐसा प्रणाली प्रदाता इस तथ्य की सूचना रिजर्व बैंक को देगा और उसके बाद रिजर्व बैंक भुगतान प्रणाली संचालित करने के लिए ऐसे प्रणाली प्रदाता को जारी किए गए प्राधिकरण को रद्द करने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले कदम उठाएगा।
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