PSS Act 16अध्याय IV · Regulation and Supervision by the Reserve Bank
धारा 16 · लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण करने का अधिकार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों के निष्पादन के उद्देश्य से, भारतीय रिजर्व बैंक किसी भुगतान प्रणाली या उसके प्रतिभागियों का लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण कर सकता है या करवा सकता है, और प्रणाली प्रदाता तथा प्रणाली प्रतिभागियों का यह कर्तव्य होगा कि वे भारतीय रिजर्व बैंक को ऐसी लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण करने में सहायता करें।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।

