PSS Act 3अध्याय II · Designated Authority
धारा 3 · नामित प्राधिकारी।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [3. नामित प्राधिकारी.-- (1) इस अधिनियम के अधीन भुगतान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए रिजर्व बैंक नामित प्राधिकारी होगा।
(2) रिजर्व बैंक इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा, कार्यों का निष्पादन करेगा और कर्तव्यों का निर्वहन "भुगतान नियामक बोर्ड" के नाम से जाने जाने वाले एक बोर्ड के माध्यम से करेगा।
(3) बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:--
(क) रिजर्व बैंक के गवर्नर- पदेन अध्यक्ष;
(ख) भुगतान एवं निपटान प्रणाली के प्रभारी रिजर्व बैंक के उप राज्यपाल - पदेन सदस्य;
(ग) रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित रिजर्व बैंक का एक अधिकारी - पदेन सदस्य; और
(घ) केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किए जाने वाले तीन व्यक्ति-सदस्य।
(4) उपधारा (2) में निर्दिष्ट बोर्ड की शक्तियां और कार्य, उसकी बैठकों का समय और स्थान, ऐसी बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं (ऐसी बैठकों में कोरम सहित) और उससे संबंधित अन्य मामले ऐसे होंगे जैसे निर्धारित किए जा सकते हैं।]
(2) रिजर्व बैंक इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा, कार्यों का निष्पादन करेगा और कर्तव्यों का निर्वहन "भुगतान नियामक बोर्ड" के नाम से जाने जाने वाले एक बोर्ड के माध्यम से करेगा।
(3) बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:--
(क) रिजर्व बैंक के गवर्नर- पदेन अध्यक्ष;
(ख) भुगतान एवं निपटान प्रणाली के प्रभारी रिजर्व बैंक के उप राज्यपाल - पदेन सदस्य;
(ग) रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित रिजर्व बैंक का एक अधिकारी - पदेन सदस्य; और
(घ) केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किए जाने वाले तीन व्यक्ति-सदस्य।
(4) उपधारा (2) में निर्दिष्ट बोर्ड की शक्तियां और कार्य, उसकी बैठकों का समय और स्थान, ऐसी बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं (ऐसी बैठकों में कोरम सहित) और उससे संबंधित अन्य मामले ऐसे होंगे जैसे निर्धारित किए जा सकते हैं।]
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