PSS Act 24अध्याय VI · Settlement of Disputes
धारा 24 · विवादों का निपटारा।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) सिस्टम प्रदाता अपने नियमों या विनियमों में भुगतान प्रणाली के संचालन से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में सिस्टम प्रतिभागियों के बीच विवादों का निर्णय करने के लिए विवाद में शामिल पक्षों के अलावा कम से कम तीन सिस्टम प्रतिभागियों से मिलकर एक पैनल बनाने का प्रावधान करेगा।
(2) जहां भुगतान प्रणाली के संचालन से संबंधित किसी मामले के संबंध में दो या दो से अधिक प्रणाली प्रतिभागियों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो प्रणाली प्रदाता विवाद को उप-धारा (1) में निर्दिष्ट पैनल को संदर्भित करेगा।
(3) यदि किसी सिस्टम प्रतिभागी और सिस्टम प्रदाता के बीच या सिस्टम प्रदाताओं के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, या यदि सिस्टम प्रतिभागियों में से कोई भी उप-धारा (1) में निर्दिष्ट पैनल के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो विवाद को रिजर्व बैंक को भेजा जाएगा।
(4) उपधारा (3) के अधीन निर्णय हेतु रिजर्व बैंक को संदर्भित विवाद का निपटारा रिजर्व बैंक के किसी ऐसे अधिकारी द्वारा किया जाएगा जिसे इस संबंध में सामान्यतः या विशेषतः अधिकृत किया गया हो तथा रिजर्व बैंक का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
(5) जहां रिजर्व बैंक, प्रणाली प्रदाता या प्रणाली सहभागी के रूप में कार्य करते हुए, और किसी अन्य प्रणाली प्रदाता या प्रणाली सहभागी के बीच विवाद उत्पन्न होता है, तो मामला केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, जो विवाद के निपटारे के लिए संयुक्त सचिव से कम रैंक के किसी अधिकारी को अधिकृत कर सकती है और ऐसे अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
(2) जहां भुगतान प्रणाली के संचालन से संबंधित किसी मामले के संबंध में दो या दो से अधिक प्रणाली प्रतिभागियों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो प्रणाली प्रदाता विवाद को उप-धारा (1) में निर्दिष्ट पैनल को संदर्भित करेगा।
(3) यदि किसी सिस्टम प्रतिभागी और सिस्टम प्रदाता के बीच या सिस्टम प्रदाताओं के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, या यदि सिस्टम प्रतिभागियों में से कोई भी उप-धारा (1) में निर्दिष्ट पैनल के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो विवाद को रिजर्व बैंक को भेजा जाएगा।
(4) उपधारा (3) के अधीन निर्णय हेतु रिजर्व बैंक को संदर्भित विवाद का निपटारा रिजर्व बैंक के किसी ऐसे अधिकारी द्वारा किया जाएगा जिसे इस संबंध में सामान्यतः या विशेषतः अधिकृत किया गया हो तथा रिजर्व बैंक का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
(5) जहां रिजर्व बैंक, प्रणाली प्रदाता या प्रणाली सहभागी के रूप में कार्य करते हुए, और किसी अन्य प्रणाली प्रदाता या प्रणाली सहभागी के बीच विवाद उत्पन्न होता है, तो मामला केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, जो विवाद के निपटारे के लिए संयुक्त सचिव से कम रैंक के किसी अधिकारी को अधिकृत कर सकती है और ऐसे अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।

