PSS Act 18अध्याय IV · Regulation and Supervision by the Reserve Bank
धारा 18 · रिजर्व बैंक को सामान्यतः निर्देश देने का अधिकार है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
उपरोक्त प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि रिज़र्व बैंक संतुष्ट है कि भुगतान प्रणालियों को विनियमित करने के उद्देश्य से या किसी भी भुगतान प्रणाली के प्रबंधन या संचालन के हित में या जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, तो वह भुगतान प्रणालियों के विनियमन से संबंधित नीतियां निर्धारित कर सकता है, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक, गैर-इलेक्ट्रॉनिक, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय भुगतान प्रणालियां शामिल हैं जो घरेलू लेनदेन को प्रभावित करती हैं, और भुगतान प्रणालियों से संबंधित व्यवसाय के संचालन के संबंध में प्रणाली प्रदाताओं या प्रणाली प्रतिभागियों या किसी अन्य व्यक्ति को सामान्य रूप से या किसी ऐसी एजेंसी को विशेष रूप से लिखित में ऐसे निर्देश दे सकता है जिन्हें वह आवश्यक समझे।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।

