PSS Act 17अध्याय IV · Regulation and Supervision by the Reserve Bank
धारा 17 · निर्देश जारी करने की शक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
जहां रिजर्व बैंक की राय है कि,--
(क) कोई भुगतान प्रणाली या प्रणाली का कोई भागीदार किसी ऐसे कार्य, चूक या आचरण में संलग्न है, या संलग्न होने वाला है, जिसके परिणामस्वरूप प्रणालीगत जोखिम का अपर्याप्त नियंत्रण होता है, या होने की संभावना है; या
(ख) खंड (क) के अंतर्गत की गई कोई भी कार्रवाई देश की भुगतान प्रणाली, मौद्रिक नीति या ऋण नीति को प्रभावित कर सकती है।
भारतीय रिज़र्व बैंक, भुगतान प्रणाली या प्रणाली के किसी भी भागीदार को, जिसके लिए ऐसा करना आवश्यक हो, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर लिखित निर्देश जारी कर सकता है।
(i) किसी कार्य, चूक या आचरण में संलग्न होने से रोकना या यह सुनिश्चित करना कि प्रणाली के प्रतिभागी उस कार्य, चूक या आचरण से रोकें; या
(ii) स्थिति को सुधारने के लिए रिजर्व बैंक की राय में जो भी आवश्यक हो, ऐसे कार्य करना।
(क) कोई भुगतान प्रणाली या प्रणाली का कोई भागीदार किसी ऐसे कार्य, चूक या आचरण में संलग्न है, या संलग्न होने वाला है, जिसके परिणामस्वरूप प्रणालीगत जोखिम का अपर्याप्त नियंत्रण होता है, या होने की संभावना है; या
(ख) खंड (क) के अंतर्गत की गई कोई भी कार्रवाई देश की भुगतान प्रणाली, मौद्रिक नीति या ऋण नीति को प्रभावित कर सकती है।
भारतीय रिज़र्व बैंक, भुगतान प्रणाली या प्रणाली के किसी भी भागीदार को, जिसके लिए ऐसा करना आवश्यक हो, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर लिखित निर्देश जारी कर सकता है।
(i) किसी कार्य, चूक या आचरण में संलग्न होने से रोकना या यह सुनिश्चित करना कि प्रणाली के प्रतिभागी उस कार्य, चूक या आचरण से रोकें; या
(ii) स्थिति को सुधारने के लिए रिजर्व बैंक की राय में जो भी आवश्यक हो, ऐसे कार्य करना।
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