CF Act 84अध्याय XIII · Miscellaneous
धारा 84 · प्रतिनिधि नियुक्त करने की शक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निर्देश दे सकती है कि इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली कोई भी शक्ति (अपील सुनने या नियम बनाने की शक्ति के अलावा) राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा भी ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन प्रयोग की जा सकती है, यदि कोई हो, जो उसमें निर्दिष्ट की जा सकती हैं।
राज्य संशोधन
[कर्नाटक
धारा 84 का संशोधन.-- मुख्य अधिनियम की धारा 84 में, "अपील सुनने के लिए या" शब्द हटा दिए जाएंगे।
[कर्नाटक अधिनियम 2, 2008, धारा 3 देखें ।]
राज्य संशोधन
[कर्नाटक
धारा 84 का संशोधन.-- मुख्य अधिनियम की धारा 84 में, "अपील सुनने के लिए या" शब्द हटा दिए जाएंगे।
[कर्नाटक अधिनियम 2, 2008, धारा 3 देखें ।]
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।

