CF Act 17अध्याय II · Registration of Chits, Commencement and Conduct of Chit Business
धारा 17 · कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्रत्येक ड्रॉ की कार्यवाही का विवरण ड्रॉ समाप्त होने के तुरंत बाद तैयार किया जाएगा और उस उद्देश्य के लिए रखी गई पुस्तक में दर्ज किया जाएगा तथा उस पर फोरमैन, पुरस्कार विजेता ग्राहकों (यदि उपस्थित हों) या उनके अधिकृत एजेंटों तथा कम से कम दो अन्य ग्राहकों (जो व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हों) द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, और जहां धारा 16 की उपधारा (3) के तहत निर्देश दिया गया है, वहां रजिस्ट्रार या उस उपधारा के तहत उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा भी हस्ताक्षर किए जाएंगे।
1. [बशर्ते कि जहां धारा 16 की उपधारा (2) के तहत उपस्थित होने के लिए आवश्यक दो ग्राहक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हों, तो फोरमैन को ड्रॉ की तारीख से दो दिनों की अवधि के भीतर ऐसे ग्राहकों द्वारा कार्यवाही के मिनटों पर हस्ताक्षर करवाने होंगे।]
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कार्यवृत्त में स्पष्ट रूप से कहा जाएगा--
(क) कार्यवाही शुरू होने और समाप्त होने की तिथि और समय तथा वह स्थान जहाँ लॉटरी निकाली गई थी;
(ख) चिट की उस किस्त की संख्या जिससे कार्यवाही संबंधित है;
(ग) उपस्थित ग्राहकों के नाम;
(घ) वह व्यक्ति या वे व्यक्ति जो किश्त में 2 [शुद्ध चिट राशि] के हकदार हो जाते हैं;
(ई) छूट की राशि;
(f) किसी पूर्व किस्त के संबंध में, यदि कोई हो, तो बकाया 2 [शुद्ध चिट राशि] के निपटान के संबंध में पूर्ण विवरण; और
(जी) कोई अन्य विवरण जो निर्धारित किया जा सकता है।
1. [बशर्ते कि जहां धारा 16 की उपधारा (2) के तहत उपस्थित होने के लिए आवश्यक दो ग्राहक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हों, तो फोरमैन को ड्रॉ की तारीख से दो दिनों की अवधि के भीतर ऐसे ग्राहकों द्वारा कार्यवाही के मिनटों पर हस्ताक्षर करवाने होंगे।]
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कार्यवृत्त में स्पष्ट रूप से कहा जाएगा--
(क) कार्यवाही शुरू होने और समाप्त होने की तिथि और समय तथा वह स्थान जहाँ लॉटरी निकाली गई थी;
(ख) चिट की उस किस्त की संख्या जिससे कार्यवाही संबंधित है;
(ग) उपस्थित ग्राहकों के नाम;
(घ) वह व्यक्ति या वे व्यक्ति जो किश्त में 2 [शुद्ध चिट राशि] के हकदार हो जाते हैं;
(ई) छूट की राशि;
(f) किसी पूर्व किस्त के संबंध में, यदि कोई हो, तो बकाया 2 [शुद्ध चिट राशि] के निपटान के संबंध में पूर्ण विवरण; और
(जी) कोई अन्य विवरण जो निर्धारित किया जा सकता है।
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