CF Act 82अध्याय XIII · Miscellaneous
धारा 82 · किसी भी स्थान में प्रवेश करने और तलाशी लेने तथा किसी भी दस्तावेज को जब्त करने का अधिकार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि रजिस्ट्रार या इस संबंध में उसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी को यह संदेह करने का कारण हो कि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में किसी स्थान पर कोई चिट संचालित करता है या उसके संचालन के लिए जिम्मेदार है, तो वह लिखित रूप में कारण दर्ज करते हुए और किसी उचित समय पर ऐसे स्थान में प्रवेश कर तलाशी ले सकता है और ऐसी पुस्तकें, रजिस्टर, खाते या दस्तावेज जब्त कर सकता है जो आवश्यक हों।
(2) रजिस्ट्रार या इस संबंध में उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी, पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी से सहायता के लिए आवेदन कर सकता है और उपधारा (1) के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में उसके साथ और उसकी सहायता के लिए पुलिस अधिकारियों को ले जा सकता है।
(3) उपधारा (1) के अंतर्गत सभी तलाशी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (2 ऑफ 1974) के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।
(2) रजिस्ट्रार या इस संबंध में उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी, पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी से सहायता के लिए आवेदन कर सकता है और उपधारा (1) के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में उसके साथ और उसकी सहायता के लिए पुलिस अधिकारियों को ले जा सकता है।
(3) उपधारा (1) के अंतर्गत सभी तलाशी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (2 ऑफ 1974) के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।
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