CF Act 4अध्याय II · Registration of Chits, Commencement and Conduct of Chit Business
धारा 4 · अधिनियम के तहत स्वीकृत या पंजीकृत न की गई चिटों पर प्रतिबंध।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) किसी भी चिट का आरंभ या संचालन उस राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना नहीं किया जाएगा जिसके अधिकार क्षेत्र में चिट का आरंभ या संचालन किया जाना है, या उस सरकार द्वारा इस संबंध में सशक्त किए गए किसी अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किए बिना, और जब तक कि चिट उस राज्य में इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत न हो जाए:
बशर्ते कि इस उपधारा के तहत प्राप्त स्वीकृति तब समाप्त हो जाएगी यदि चिट को ऐसी स्वीकृति की तिथि से बारह महीने के भीतर या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में किए गए आवेदन पर अधिकतम छह महीने की अतिरिक्त अवधि के भीतर पंजीकृत नहीं किया जाता है।
(2) उपधारा (1) के अधीन स्वीकृति प्राप्त करने के उद्देश्य से आवेदन फोरमैन द्वारा ऐसे प्रपत्र और ऐसे तरीके से किया जाएगा जैसा कि निर्धारित किया जाए।
(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट पूर्व स्वीकृति को अस्वीकार किया जा सकता है, यदि फोरमैन,--
(क) इस अधिनियम के अंतर्गत या चिट कारोबार को विनियमित करने वाले किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो और ऐसे किसी अपराध के लिए कारावास की सजा सुनाई गई हो; या
(ख) इस अधिनियम के अंतर्गत देय शुल्कों के भुगतान या किसी विवरण या अभिलेख को दाखिल करने में चूक की हो या इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया हो; या
(ग) नैतिक पतन से जुड़े किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो और ऐसे किसी अपराध के लिए कारावास की सजा सुनाई गई हो, जब तक कि उसकी रिहाई के बाद पांच वर्ष की अवधि बीत न गई हो:
बशर्ते कि इस प्रकार की किसी भी मंजूरी को अस्वीकार करने से पहले, फोरमैन को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा।
(4) राज्य सरकार का आदेश, और उपधारा (5) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, उपधारा (1) के अधीन सशक्त अधिकारी का इस धारा के तहत पूर्व स्वीकृति जारी करने या अस्वीकार करने का आदेश अंतिम होगा।
(5) उपधारा (1) के अधीन सशक्त अधिकारी द्वारा पूर्व स्वीकृति जारी करने से इनकार किए जाने से पीड़ित कोई भी व्यक्ति, ऐसे इनकार की सूचना प्राप्त होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर राज्य सरकार के समक्ष अपील कर सकता है और ऐसी अपील पर उस सरकार का निर्णय अंतिम होगा।
बशर्ते कि इस उपधारा के तहत प्राप्त स्वीकृति तब समाप्त हो जाएगी यदि चिट को ऐसी स्वीकृति की तिथि से बारह महीने के भीतर या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में किए गए आवेदन पर अधिकतम छह महीने की अतिरिक्त अवधि के भीतर पंजीकृत नहीं किया जाता है।
(2) उपधारा (1) के अधीन स्वीकृति प्राप्त करने के उद्देश्य से आवेदन फोरमैन द्वारा ऐसे प्रपत्र और ऐसे तरीके से किया जाएगा जैसा कि निर्धारित किया जाए।
(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट पूर्व स्वीकृति को अस्वीकार किया जा सकता है, यदि फोरमैन,--
(क) इस अधिनियम के अंतर्गत या चिट कारोबार को विनियमित करने वाले किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो और ऐसे किसी अपराध के लिए कारावास की सजा सुनाई गई हो; या
(ख) इस अधिनियम के अंतर्गत देय शुल्कों के भुगतान या किसी विवरण या अभिलेख को दाखिल करने में चूक की हो या इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया हो; या
(ग) नैतिक पतन से जुड़े किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो और ऐसे किसी अपराध के लिए कारावास की सजा सुनाई गई हो, जब तक कि उसकी रिहाई के बाद पांच वर्ष की अवधि बीत न गई हो:
बशर्ते कि इस प्रकार की किसी भी मंजूरी को अस्वीकार करने से पहले, फोरमैन को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा।
(4) राज्य सरकार का आदेश, और उपधारा (5) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, उपधारा (1) के अधीन सशक्त अधिकारी का इस धारा के तहत पूर्व स्वीकृति जारी करने या अस्वीकार करने का आदेश अंतिम होगा।
(5) उपधारा (1) के अधीन सशक्त अधिकारी द्वारा पूर्व स्वीकृति जारी करने से इनकार किए जाने से पीड़ित कोई भी व्यक्ति, ऐसे इनकार की सूचना प्राप्त होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर राज्य सरकार के समक्ष अपील कर सकता है और ऐसी अपील पर उस सरकार का निर्णय अंतिम होगा।
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