CF Act 20अध्याय III · Rights and Duties of Foreman
धारा 20 · सुरक्षा फोरमैन द्वारा दी जाएगी।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) चिट के उचित संचालन के लिए, प्रत्येक फोरमैन धारा 4 के तहत पूर्व स्वीकृति के लिए आवेदन करने से पहले,
1 [(क) रजिस्ट्रार के नाम पर निम्नलिखित राशि के बराबर राशि जमा करना,--
(i) अनुमोदित बैंक में नकद में 2 [सकल चिट राशि] का पचास प्रतिशत; और
(ii) अनुमोदित बैंक से बैंक गारंटी के रूप में 2 [सकल चिट राशि] का पचास प्रतिशत; या]
(ख) रजिस्ट्रार के पक्ष में अंकित मूल्य या बाजार मूल्य (जो भी कम हो) के बराबर सरकारी प्रतिभूतियों को 2 [सकल चिट राशि] के डेढ़ गुना से कम के बराबर हस्तांतरित करना; या
(ग) रजिस्ट्रार के पक्ष में ऐसी अन्य प्रतिभूतियों का हस्तांतरण करना, जो ऐसी प्रतिभूतियां हों जिनमें न्यासी भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (2 ऑफ 1882) की धारा 20 के अंतर्गत धन का निवेश कर सकता है, जिनका मूल्य राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जा सकता है।
बशर्ते कि खंड (सी) में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों का मूल्य किसी भी स्थिति में 2 [सकल चिट राशि] के मूल्य के डेढ़ गुना से कम नहीं होगा।
(2) जहाँ कोई फोरमैन एक से अधिक चिट का संचालन करता है, तो वह प्रत्येक चिट के संबंध में उप-धारा (1) के प्रावधानों के अनुसार सुरक्षा प्रदान करेगा।
(3) रजिस्ट्रार, चिट की अवधि के दौरान किसी भी समय, सुरक्षा के प्रतिस्थापन की अनुमति दे सकता है:
बशर्ते कि प्रतिस्थापित प्रतिभूति का अंकित मूल्य या बाजार मूल्य (जो भी कम हो) उपधारा (1) के तहत फोरमैन द्वारा दी गई प्रतिभूति के मूल्य से कम नहीं होगा।
(4) उपधारा (1) के तहत फोरमैन द्वारा दी गई सुरक्षा, या उपधारा (3) के तहत प्रतिस्थापित की गई कोई सुरक्षा, किसी डिक्री के निष्पादन में या अन्यथा कुर्क नहीं की जा सकती, जब तक कि चिट समाप्त न हो जाए और सभी ग्राहकों के दावे पूरी तरह से संतुष्ट न हो जाएं।
(5) जहाँ चिट समाप्त कर दी जाती है और रजिस्ट्रार संतुष्ट हो जाता है कि सभी ग्राहकों के दावों का पूर्ण भुगतान हो चुका है, तो वह उपधारा (1) के तहत फोरमैन द्वारा दी गई सुरक्षा या उपधारा (3) के तहत प्रतिस्थापित सुरक्षा, जैसा भी मामला हो, को जारी करने का आदेश देगा और ऐसा करने में वह ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(6) किसी अन्य कानून में इसके विपरीत कोई प्रावधान होते हुए भी, इस धारा के अंतर्गत दी गई सुरक्षा का लेन-देन फोरमैन द्वारा उस चिट की अवधि के दौरान नहीं किया जाएगा जिससे वह संबंधित है, और फोरमैन द्वारा इसके संबंध में हस्तांतरण या अन्य भार के माध्यम से किया गया कोई भी लेन-देन शून्य और अमान्य होगा।
1 [(क) रजिस्ट्रार के नाम पर निम्नलिखित राशि के बराबर राशि जमा करना,--
(i) अनुमोदित बैंक में नकद में 2 [सकल चिट राशि] का पचास प्रतिशत; और
(ii) अनुमोदित बैंक से बैंक गारंटी के रूप में 2 [सकल चिट राशि] का पचास प्रतिशत; या]
(ख) रजिस्ट्रार के पक्ष में अंकित मूल्य या बाजार मूल्य (जो भी कम हो) के बराबर सरकारी प्रतिभूतियों को 2 [सकल चिट राशि] के डेढ़ गुना से कम के बराबर हस्तांतरित करना; या
(ग) रजिस्ट्रार के पक्ष में ऐसी अन्य प्रतिभूतियों का हस्तांतरण करना, जो ऐसी प्रतिभूतियां हों जिनमें न्यासी भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (2 ऑफ 1882) की धारा 20 के अंतर्गत धन का निवेश कर सकता है, जिनका मूल्य राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जा सकता है।
बशर्ते कि खंड (सी) में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों का मूल्य किसी भी स्थिति में 2 [सकल चिट राशि] के मूल्य के डेढ़ गुना से कम नहीं होगा।
(2) जहाँ कोई फोरमैन एक से अधिक चिट का संचालन करता है, तो वह प्रत्येक चिट के संबंध में उप-धारा (1) के प्रावधानों के अनुसार सुरक्षा प्रदान करेगा।
(3) रजिस्ट्रार, चिट की अवधि के दौरान किसी भी समय, सुरक्षा के प्रतिस्थापन की अनुमति दे सकता है:
बशर्ते कि प्रतिस्थापित प्रतिभूति का अंकित मूल्य या बाजार मूल्य (जो भी कम हो) उपधारा (1) के तहत फोरमैन द्वारा दी गई प्रतिभूति के मूल्य से कम नहीं होगा।
(4) उपधारा (1) के तहत फोरमैन द्वारा दी गई सुरक्षा, या उपधारा (3) के तहत प्रतिस्थापित की गई कोई सुरक्षा, किसी डिक्री के निष्पादन में या अन्यथा कुर्क नहीं की जा सकती, जब तक कि चिट समाप्त न हो जाए और सभी ग्राहकों के दावे पूरी तरह से संतुष्ट न हो जाएं।
(5) जहाँ चिट समाप्त कर दी जाती है और रजिस्ट्रार संतुष्ट हो जाता है कि सभी ग्राहकों के दावों का पूर्ण भुगतान हो चुका है, तो वह उपधारा (1) के तहत फोरमैन द्वारा दी गई सुरक्षा या उपधारा (3) के तहत प्रतिस्थापित सुरक्षा, जैसा भी मामला हो, को जारी करने का आदेश देगा और ऐसा करने में वह ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(6) किसी अन्य कानून में इसके विपरीत कोई प्रावधान होते हुए भी, इस धारा के अंतर्गत दी गई सुरक्षा का लेन-देन फोरमैन द्वारा उस चिट की अवधि के दौरान नहीं किया जाएगा जिससे वह संबंधित है, और फोरमैन द्वारा इसके संबंध में हस्तांतरण या अन्य भार के माध्यम से किया गया कोई भी लेन-देन शून्य और अमान्य होगा।
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