OAM Act 9अध्याय II · General Provisions for Acquisition of Operating Rights in the Offshore Areas
धारा 9 · निकटवर्ती क्षेत्रों की शक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार, जनहित में, परमिटधारक, लाइसेंसधारक या पट्टेदार को लिखित आदेश द्वारा सूचित करके, किसी भी परिचालन अधिकार के अंतर्गत आने वाले किसी भी क्षेत्र को आंशिक या पूर्ण रूप से बंद कर सकती है, 1 [आदेश में निर्दिष्ट अवधि के लिए] प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण और प्रदूषण की रोकथाम के लिए, या जन स्वास्थ्य या संचार के खतरे से बचने के लिए, या किसी अपतटीय संरचना या प्लेटफार्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, या 2 [अपतटीय खनिज के संरक्षण के लिए, या अपतटीय क्षेत्रों के विनियमन के लिए, या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए] या किसी अन्य रणनीतिक विचार के लिए।
(2) उपधारा (1) के अधीन आंशिक या पूर्ण रूप से बंद किया गया कोई भी क्षेत्र, जो किसी परिचालन अधिकार में शामिल है, ऐसे आदेश की तिथि से परिचालन अधिकार के प्रयोजनों के लिए बहिष्कृत माना जाएगा [ आदेश में निर्दिष्ट अवधि के लिए] और परिचालन अधिकार का धारक ऐसे आदेश के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में कोई भी परिचालन नहीं करेगा [उसमें निर्दिष्ट बंद की अवधि के दौरान]।
(2) उपधारा (1) के अधीन आंशिक या पूर्ण रूप से बंद किया गया कोई भी क्षेत्र, जो किसी परिचालन अधिकार में शामिल है, ऐसे आदेश की तिथि से परिचालन अधिकार के प्रयोजनों के लिए बहिष्कृत माना जाएगा [ आदेश में निर्दिष्ट अवधि के लिए] और परिचालन अधिकार का धारक ऐसे आदेश के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में कोई भी परिचालन नहीं करेगा [उसमें निर्दिष्ट बंद की अवधि के दौरान]।
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