OAM Act 38अध्याय VI · Miscellaneous
धारा 38 · कठिनाइयों का निवारण।
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(1) यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को, या धारा 29 के अधीन विस्तारित किसी भी अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे प्रावधान कर सकती है जो इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत न हों, या जैसा भी मामला हो, ऐसे प्रावधान जो उसे कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक या उपयुक्त प्रतीत हों।
बशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत कोई आदेश नहीं दिया जाएगा,
(क) इस अधिनियम के किसी प्रावधान को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होने की स्थिति में, ऐसे प्रावधान के प्रारंभ होने के तीन वर्ष बाद;
(ख) धारा 29 के तहत विस्तारित किसी अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में, ऐसे अधिनियम के विस्तार के तीन वर्ष बाद कोई कठिनाई उत्पन्न होने की स्थिति में।
(2) इस धारा के अंतर्गत पारित प्रत्येक आदेश, पारित होने के बाद यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।
बशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत कोई आदेश नहीं दिया जाएगा,
(क) इस अधिनियम के किसी प्रावधान को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होने की स्थिति में, ऐसे प्रावधान के प्रारंभ होने के तीन वर्ष बाद;
(ख) धारा 29 के तहत विस्तारित किसी अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में, ऐसे अधिनियम के विस्तार के तीन वर्ष बाद कोई कठिनाई उत्पन्न होने की स्थिति में।
(2) इस धारा के अंतर्गत पारित प्रत्येक आदेश, पारित होने के बाद यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।
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