OAM Act 4अध्याय I · Preliminary
धारा 4 · परिभाषाएँ।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--
(क) "प्रशासनिक प्राधिकारी" से तात्पर्य केंद्र सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित प्राधिकारी से है;
(ख) "परमाणु खनिज" से तात्पर्य खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) 1 [और उसके अधीन बनाए गए नियमों] की प्रथम अनुसूची के भाग ख में निर्दिष्ट परमाणु खनिजों में शामिल खनिजों से है;
(ग) "तटरक्षक बल" से तात्पर्य तटरक्षक बल अधिनियम, 1978 (30 ऑफ 1978) के तहत गठित तटरक्षक बल से है;
1 [(ca) "समग्र लाइसेंस" का अर्थ अन्वेषण लाइसेंस-सह-उत्पादन पट्टा है, जो अन्वेषण संचालन के बाद उत्पादन संचालन करने के उद्देश्य से प्रदान किया गया दो चरण का परिचालन अधिकार है;
(cb) "प्रेषण" का अर्थ है उत्पादन पट्टे के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से खनिजों या खनिज उत्पादों को हटाना और इसमें ऐसे क्षेत्र के भीतर खनिजों और खनिज उत्पादों की खपत भी शामिल है;]
(घ) "अन्वेषण लाइसेंस" से तात्पर्य 2 [अन्वेषण संचालन करने के उद्देश्य से] प्रदान किए गए लाइसेंस से है;
(ई) "अन्वेषण अभियान" से तात्पर्य खनिज भंडारों की खोज, पता लगाने या उन्हें सिद्ध करने के उद्देश्य से किए गए किसी भी अभियान से है;
1 [(प्रत्येक) "सरकारी कंपनी" का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 (18 ऑफ 2013) की धारा 2 के खंड (45) में दिया गया है;]
(f) किसी भी परिचालन अधिकार के संबंध में "धारक" का अर्थ है, जैसा भी मामला हो, ऐसे परिचालन अधिकार के संबंध में पट्टेदार, लाइसेंसधारी या परमिटधारी;
(g) "हाइड्रोकार्बन" से तात्पर्य कार्बन और हाइड्रोजन से बने रासायनिक यौगिकों के बहुत बड़े समूह से है;
(h) "भारतीय नागरिक" से तात्पर्य भारत के नागरिक से है तथा इसमें फर्म या अन्य संघ शामिल है, यदि फर्म के सभी सदस्य या, जैसा भी मामला हो, संघ के सभी सदस्य भारत के नागरिक हों;
(i) "पट्टेदार" से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसके नाम पर 3 [उत्पादन पट्टा] प्रदान किया जाता है;
(j) "लाइसेंसधारी" से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसके नाम पर 4 [एक मिश्रित लाइसेंस, या एक अन्वेषण लाइसेंस, प्रदान किया जाता है]
(k) "खदान" से तात्पर्य अपतटीय क्षेत्र में स्थित किसी भी स्थान से है जहाँ कोई अन्वेषण या उत्पादन कार्य किया जाता है, साथ ही अपतटीय क्षेत्र में स्थित कोई भी पोत, निर्माण, उपकरण, कृत्रिम द्वीप या प्लेटफार्म और परिसर जिसका उपयोग खनिजों के अन्वेषण, खनन, उपचार या तैयारी, किसी भी तरीके या विधि से किसी खनिज या धातु को प्राप्त करने या निकालने के प्रयोजनों के लिए किया जाता है, और इसमें 5 [एक समग्र लाइसेंस, या एक अन्वेषण लाइसेंस, या एक उत्पादन पट्टा] द्वारा कवर किया गया कोई भी क्षेत्र शामिल है जहाँ इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत अन्वेषण या उत्पादन कार्य किया गया है, या किया जा रहा है, या किया जा सकता है;
(एल) "खनिज" में खनिज तेल और उससे संबंधित हाइड्रोकार्बन संसाधनों को छोड़कर सभी खनिज शामिल हैं;
(m) "खनिज तेल" में प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम शामिल हैं;
(n) "अपतटीय क्षेत्र" से तात्पर्य प्रादेशिक जल, महाद्वीपीय शेल्फ, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और प्रादेशिक जल, महाद्वीपीय शेल्फ, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य समुद्री क्षेत्र अधिनियम, 1976 (1976 का 80) के अंतर्गत भारत के प्रादेशिक जल, महाद्वीपीय शेल्फ, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य समुद्री क्षेत्र से है;
(ओ) "संचालन अधिकार" का अर्थ है टोही परमिट धारक का अधिकार, या 6 [एक समग्र लाइसेंस, या एक अन्वेषण लाइसेंस, या एक उत्पादन पट्टा;]
(पी) "परमिटधारक" से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसके नाम पर टोही परमिट जारी किया जाता है;
(q) "अपतटीय पर्यावरण का प्रदूषण" का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपतटीय पर्यावरण में पदार्थों या ऊर्जा का प्रवेश कराना, जिसके परिणामस्वरूप जीवित संसाधनों और समुद्री जीवन पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है या पड़ने की संभावना होती है, मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा होता है, मछली पकड़ने और अपतटीय क्षेत्रों के अन्य वैध उपयोगों सहित समुद्री गतिविधियों में बाधा उत्पन्न होती है और उपयोग के लिए समुद्री जल की गुणवत्ता में गिरावट आती है तथा सुविधाओं में कमी आती है;
(आर) “निर्धारित” से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित से है;
7 [(ra) "उत्पादन", अपने व्याकरणिक भिन्नता और संबंधित अभिव्यक्तियों के साथ, प्रसंस्करण या प्रेषण के उद्देश्य से उत्पादन पट्टे के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के भीतर खनिज प्राप्त करना है;]
(एस) "उत्पादन संचालन" से तात्पर्य अपतटीय क्षेत्र से किसी खनिज को निकालने के उद्देश्य से किए गए किसी भी संचालन से है और इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आवश्यक या उससे संबंधित कोई भी संचालन शामिल है;
(टी) "उत्पादन पट्टा" का अर्थ है धारा 8 या धारा 12 या धारा 13 के तहत दिया गया पट्टा जो उत्पादन संचालन करने के उद्देश्य से अनन्य अधिकार प्रदान करता है;
(u) "परिचय अभियान" से तात्पर्य खनिज भंडारों की खोज या पता लगाने के उद्देश्य से किए गए किसी भी प्रारंभिक भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण से है;
(v) "टोही परमिट" का अर्थ है टोही अभियान चलाने के उद्देश्य से 9 *** प्रदान किया गया परमिट;
7 [(va) "मानक ब्लॉक" से तात्पर्य एक मिनट अक्षांश और एक मिनट देशांतर वाले अपतटीय क्षेत्र के एक ब्लॉक से है और इसमें समुद्र तल और उसकी उपमृदा तथा ऐसे ब्लॉक के भीतर समुद्र तल के ऊपर स्थित जल शामिल हैं;]
(w) "जहाज" में कोई भी जहाज, 10 [बजरी, नाव, कंटेनर, नौकायन पोत या स्थिर पोत या किसी भी प्रकार का कोई अन्य पोत, जलमग्न या अन्यथा और दूरस्थ रूप से संचालित या अन्यथा, किसी भी संचालन या उसके अनुसार किसी भी गतिविधि में उपयोग किया जाता है] शामिल है।
(क) "प्रशासनिक प्राधिकारी" से तात्पर्य केंद्र सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित प्राधिकारी से है;
(ख) "परमाणु खनिज" से तात्पर्य खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) 1 [और उसके अधीन बनाए गए नियमों] की प्रथम अनुसूची के भाग ख में निर्दिष्ट परमाणु खनिजों में शामिल खनिजों से है;
(ग) "तटरक्षक बल" से तात्पर्य तटरक्षक बल अधिनियम, 1978 (30 ऑफ 1978) के तहत गठित तटरक्षक बल से है;
1 [(ca) "समग्र लाइसेंस" का अर्थ अन्वेषण लाइसेंस-सह-उत्पादन पट्टा है, जो अन्वेषण संचालन के बाद उत्पादन संचालन करने के उद्देश्य से प्रदान किया गया दो चरण का परिचालन अधिकार है;
(cb) "प्रेषण" का अर्थ है उत्पादन पट्टे के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से खनिजों या खनिज उत्पादों को हटाना और इसमें ऐसे क्षेत्र के भीतर खनिजों और खनिज उत्पादों की खपत भी शामिल है;]
(घ) "अन्वेषण लाइसेंस" से तात्पर्य 2 [अन्वेषण संचालन करने के उद्देश्य से] प्रदान किए गए लाइसेंस से है;
(ई) "अन्वेषण अभियान" से तात्पर्य खनिज भंडारों की खोज, पता लगाने या उन्हें सिद्ध करने के उद्देश्य से किए गए किसी भी अभियान से है;
1 [(प्रत्येक) "सरकारी कंपनी" का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 (18 ऑफ 2013) की धारा 2 के खंड (45) में दिया गया है;]
(f) किसी भी परिचालन अधिकार के संबंध में "धारक" का अर्थ है, जैसा भी मामला हो, ऐसे परिचालन अधिकार के संबंध में पट्टेदार, लाइसेंसधारी या परमिटधारी;
(g) "हाइड्रोकार्बन" से तात्पर्य कार्बन और हाइड्रोजन से बने रासायनिक यौगिकों के बहुत बड़े समूह से है;
(h) "भारतीय नागरिक" से तात्पर्य भारत के नागरिक से है तथा इसमें फर्म या अन्य संघ शामिल है, यदि फर्म के सभी सदस्य या, जैसा भी मामला हो, संघ के सभी सदस्य भारत के नागरिक हों;
(i) "पट्टेदार" से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसके नाम पर 3 [उत्पादन पट्टा] प्रदान किया जाता है;
(j) "लाइसेंसधारी" से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसके नाम पर 4 [एक मिश्रित लाइसेंस, या एक अन्वेषण लाइसेंस, प्रदान किया जाता है]
(k) "खदान" से तात्पर्य अपतटीय क्षेत्र में स्थित किसी भी स्थान से है जहाँ कोई अन्वेषण या उत्पादन कार्य किया जाता है, साथ ही अपतटीय क्षेत्र में स्थित कोई भी पोत, निर्माण, उपकरण, कृत्रिम द्वीप या प्लेटफार्म और परिसर जिसका उपयोग खनिजों के अन्वेषण, खनन, उपचार या तैयारी, किसी भी तरीके या विधि से किसी खनिज या धातु को प्राप्त करने या निकालने के प्रयोजनों के लिए किया जाता है, और इसमें 5 [एक समग्र लाइसेंस, या एक अन्वेषण लाइसेंस, या एक उत्पादन पट्टा] द्वारा कवर किया गया कोई भी क्षेत्र शामिल है जहाँ इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत अन्वेषण या उत्पादन कार्य किया गया है, या किया जा रहा है, या किया जा सकता है;
(एल) "खनिज" में खनिज तेल और उससे संबंधित हाइड्रोकार्बन संसाधनों को छोड़कर सभी खनिज शामिल हैं;
(m) "खनिज तेल" में प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम शामिल हैं;
(n) "अपतटीय क्षेत्र" से तात्पर्य प्रादेशिक जल, महाद्वीपीय शेल्फ, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और प्रादेशिक जल, महाद्वीपीय शेल्फ, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य समुद्री क्षेत्र अधिनियम, 1976 (1976 का 80) के अंतर्गत भारत के प्रादेशिक जल, महाद्वीपीय शेल्फ, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य समुद्री क्षेत्र से है;
(ओ) "संचालन अधिकार" का अर्थ है टोही परमिट धारक का अधिकार, या 6 [एक समग्र लाइसेंस, या एक अन्वेषण लाइसेंस, या एक उत्पादन पट्टा;]
(पी) "परमिटधारक" से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसके नाम पर टोही परमिट जारी किया जाता है;
(q) "अपतटीय पर्यावरण का प्रदूषण" का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपतटीय पर्यावरण में पदार्थों या ऊर्जा का प्रवेश कराना, जिसके परिणामस्वरूप जीवित संसाधनों और समुद्री जीवन पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है या पड़ने की संभावना होती है, मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा होता है, मछली पकड़ने और अपतटीय क्षेत्रों के अन्य वैध उपयोगों सहित समुद्री गतिविधियों में बाधा उत्पन्न होती है और उपयोग के लिए समुद्री जल की गुणवत्ता में गिरावट आती है तथा सुविधाओं में कमी आती है;
(आर) “निर्धारित” से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित से है;
7 [(ra) "उत्पादन", अपने व्याकरणिक भिन्नता और संबंधित अभिव्यक्तियों के साथ, प्रसंस्करण या प्रेषण के उद्देश्य से उत्पादन पट्टे के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के भीतर खनिज प्राप्त करना है;]
(एस) "उत्पादन संचालन" से तात्पर्य अपतटीय क्षेत्र से किसी खनिज को निकालने के उद्देश्य से किए गए किसी भी संचालन से है और इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आवश्यक या उससे संबंधित कोई भी संचालन शामिल है;
(टी) "उत्पादन पट्टा" का अर्थ है धारा 8 या धारा 12 या धारा 13 के तहत दिया गया पट्टा जो उत्पादन संचालन करने के उद्देश्य से अनन्य अधिकार प्रदान करता है;
(u) "परिचय अभियान" से तात्पर्य खनिज भंडारों की खोज या पता लगाने के उद्देश्य से किए गए किसी भी प्रारंभिक भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण से है;
(v) "टोही परमिट" का अर्थ है टोही अभियान चलाने के उद्देश्य से 9 *** प्रदान किया गया परमिट;
7 [(va) "मानक ब्लॉक" से तात्पर्य एक मिनट अक्षांश और एक मिनट देशांतर वाले अपतटीय क्षेत्र के एक ब्लॉक से है और इसमें समुद्र तल और उसकी उपमृदा तथा ऐसे ब्लॉक के भीतर समुद्र तल के ऊपर स्थित जल शामिल हैं;]
(w) "जहाज" में कोई भी जहाज, 10 [बजरी, नाव, कंटेनर, नौकायन पोत या स्थिर पोत या किसी भी प्रकार का कोई अन्य पोत, जलमग्न या अन्यथा और दूरस्थ रूप से संचालित या अन्यथा, किसी भी संचालन या उसके अनुसार किसी भी गतिविधि में उपयोग किया जाता है] शामिल है।
इस धारा पर आपका निजी नोट
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