OAM Act 21अध्याय II · General Provisions for Acquisition of Operating Rights in the Offshore Areas
धारा 21 · निर्देश जारी करने की केंद्रीय सरकार और प्रशासनिक प्राधिकरण की शक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
परमिटधारक, लाइसेंसधारक या पट्टेदार को अपतटीय खनिजों के संरक्षण और व्यवस्थित विकास, प्रदूषण की रोकथाम, समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा, तटीय कटाव की रोकथाम या समुद्री जीवन सहित जीवन या संपत्ति के लिए खतरे की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार या प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किए गए ऐसे निर्देशों का पालन करना होगा।
(2) परमिटधारक, लाइसेंसधारक या पट्टेदार राष्ट्रीय सुरक्षा, संरक्षा और राष्ट्रीय अखंडता के संबंध में सक्षम प्राधिकारी या तटरक्षक बल द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन करेगा।
स्पष्टीकरण .-- "सक्षम प्राधिकारी" से तात्पर्य भारत के रक्षा मंत्रालय में केंद्र सरकार द्वारा उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए नियुक्त सक्षम प्राधिकारी से है।
(2) परमिटधारक, लाइसेंसधारक या पट्टेदार राष्ट्रीय सुरक्षा, संरक्षा और राष्ट्रीय अखंडता के संबंध में सक्षम प्राधिकारी या तटरक्षक बल द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन करेगा।
स्पष्टीकरण .-- "सक्षम प्राधिकारी" से तात्पर्य भारत के रक्षा मंत्रालय में केंद्र सरकार द्वारा उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए नियुक्त सक्षम प्राधिकारी से है।
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