OAM Act 35अध्याय VI · Miscellaneous
धारा 35 · नियम बनाने की शक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियम बना सकती है।
(2) पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या इनमें से किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:--
(क) धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन टोही परमिट, अन्वेषण लाइसेंस या उत्पादन पट्टे की शर्तें एवं नियम;
1 [(अ) ऐसा अन्य प्राधिकारी जिसे किसी परिचालन के संबंध में या उसके अनुसरण में एकत्रित सभी अन्वेषण एवं परिचालन डेटा, रिपोर्ट, नमूने एवं अन्य सूचना पट्टेदार, लाइसेंसधारी या परमिटधारी द्वारा धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन प्रस्तुत की जानी है, और जिस तरीके एवं अवधि के भीतर उन्हें प्रस्तुत किया जाना है;
(एबी) वे नियम एवं शर्तें जिनके अधीन धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (बी) के अधीन बिक्री या अन्यथा के तहत डेटा, रिपोर्ट, नमूने या सूचना का प्रसार किया जाना है; (बी) धारा 6 के खंड (बी) के अधीन संचालन अधिकार प्रदान करने की शर्तें;
2 [(ग) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की पहली अनुसूची के भाग बी में निर्दिष्ट खनिजों के संबंध में धारा 6 के पहले परंतुक के अधीन खनिज रियायतों के अनुदान को विनियमित करने की शर्तें और तरीका;
(ग) धारा 6 के द्वितीय परंतुक के अधीन खनिज संसाधनों के अस्तित्व को पर्याप्त रूप से स्थापित करने के लिए मापदंड;]
3 * * * * *
1 [(जेए) धारा 8 के तहत किसी सरकारी कंपनी या निगम को समग्र लाइसेंस या उत्पादन पट्टा प्रदान करने के लिए नियम और शर्तें;
(जेबी) धारा 12 की उपधारा (1) के तहत समग्र लाइसेंस प्रदान करने के लिए पात्रता शर्तें, प्रतिस्पर्धी बोली आयोजित करने के नियम और शर्तें, तरीका और बोली मापदंड;
(जेसी) वे शर्तें जिनके अधीन धारा 12 की उपधारा (3) के प्रथम परंतुक के अधीन अन्वेषण कार्यों को पूरा करने के लिए लाइसेंसधारी को विस्तार प्रदान किया जाना है;
(जेडी) धारा 12 की उपधारा (5) के तहत अन्वेषण संचालन शुरू करने और उसे पूरा करने के लिए शर्तें, मील का पत्थर और त्याग संबंधी आवश्यकताएं;
(जे) धारा 12 की उपधारा (6) के अधीन उत्पादन पट्टा प्रदान करने हेतु प्रशासनिक प्राधिकारी को प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन का प्रपत्र और धारा 12 की उपधारा (8) के अधीन इसके लिए प्रक्रिया;
(जेएफ) पात्रता शर्तें पूरी की जानी हैं, प्रतिस्पर्धी बोली आयोजित करने के नियम और शर्तें, धारा 13 की उपधारा (1) के तहत उत्पादन पट्टा प्रदान करने के लिए तरीका और बोली मापदंड;
(jg) वे नियम एवं शर्तें जिनके अधीन धारा 13 की उपधारा (5) के अधीन उत्पादन कार्य प्रारंभ और संचालित किए जाएंगे;
(jh) धारा 13ए की उपधारा (1) के अधीन निर्दिष्ट किए जाने वाले संबद्ध खनिजों का समूह;
(ji) धारा 13B के तहत मिश्रित लाइसेंस या उत्पादन पट्टे के हस्तांतरण का तरीका और शर्तें;
(जेजे) ऐसे अन्य प्रयोजन जिनके लिए अपतटीय क्षेत्र खनिज ट्रस्ट को धारा 16ए की उपधारा (2) के अधीन प्राप्त निधियों का उपयोग किया जाएगा;
(जेके) धारा 16ए की उपधारा (3) के अधीन अपतटीय क्षेत्र खनिज ट्रस्ट की संरचना और कार्य;
(jl) धारा 16ए की उपधारा (4) के तहत अपतटीय क्षेत्र खनिज ट्रस्ट को प्राप्त निधियों के प्रशासन का तरीका;
(जेएम) धारा 16ए की उपधारा (5) के तहत अपतटीय क्षेत्र खनिज ट्रस्ट को राशि के भुगतान का तरीका;]
(k) इस अधिनियम के अधीन अधिकृत कार्यों में लगे व्यक्तियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य तथा संपत्ति की सुरक्षा को विनियमित करने के लिए मानदंड, उनका कार्यान्वयन तथा धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन उनसे संबंधित मामले;
4 [(क) अपतटीय क्षेत्रों में खनिजों के संरक्षण और व्यवस्थित विकास के लिए और धारा 19ए के तहत अन्वेषण या उत्पादन कार्यों के कारण होने वाले किसी भी प्रदूषण को रोकने या नियंत्रित करने के द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम;]
(एल) धारा 20 की उपधारा (3) के अंतर्गत अपतटीय क्षेत्रों में गतिविधियों के कारण प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण तथा समुद्री पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाए जाने वाले उपाय;
(m) धारा 28 की उपधारा (3) के अंतर्गत आवेदन दाखिल करने का तरीका;
(n) धारा 28 की उपधारा (4) के तहत उत्तर दाखिल करने का तरीका;
(ओ) धारा 28 की उपधारा (5) के खंड (एफ) के अधीन कोई अन्य मामला;
(पी) धारा 34 की उपधारा (2) के अधीन अपील दाखिल करने की अवधि तथा धारा 34 के उपधारा (2) के परंतुक के अधीन अनुमत अतिरिक्त अवधि;
4 [(पीए) खनिजों के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण को रोकने के लिए और उससे संबंधित उद्देश्यों के लिए उठाए जाने वाले उपाय;]
(q) कोई अन्य मामला जो इस अधिनियम के अधीन निर्धारित किया जाना है, या किया जा सकता है।
(3) इस अधिनियम के अधीन केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के तुरंत बाद, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा, जो एक सत्र या दो या दो से अधिक लगातार सत्रों में समाहित हो सकती है, और यदि उपर्युक्त सत्र या लगातार सत्रों के तुरंत बाद वाले सत्र की समाप्ति से पहले, दोनों सदन नियम में कोई संशोधन करने पर सहमत हों या दोनों सदन यह सहमति दें कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो नियम इसके बाद केवल ऐसे संशोधित रूप में प्रभावी होगा या अप्रभावी होगा, जैसा भी मामला हो; यद्यपि, ऐसा कोई भी संशोधन या निरस्तीकरण उस नियम के अधीन पहले किए गए किसी भी कार्य की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।]
(2) पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या इनमें से किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:--
(क) धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन टोही परमिट, अन्वेषण लाइसेंस या उत्पादन पट्टे की शर्तें एवं नियम;
1 [(अ) ऐसा अन्य प्राधिकारी जिसे किसी परिचालन के संबंध में या उसके अनुसरण में एकत्रित सभी अन्वेषण एवं परिचालन डेटा, रिपोर्ट, नमूने एवं अन्य सूचना पट्टेदार, लाइसेंसधारी या परमिटधारी द्वारा धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन प्रस्तुत की जानी है, और जिस तरीके एवं अवधि के भीतर उन्हें प्रस्तुत किया जाना है;
(एबी) वे नियम एवं शर्तें जिनके अधीन धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (बी) के अधीन बिक्री या अन्यथा के तहत डेटा, रिपोर्ट, नमूने या सूचना का प्रसार किया जाना है; (बी) धारा 6 के खंड (बी) के अधीन संचालन अधिकार प्रदान करने की शर्तें;
2 [(ग) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की पहली अनुसूची के भाग बी में निर्दिष्ट खनिजों के संबंध में धारा 6 के पहले परंतुक के अधीन खनिज रियायतों के अनुदान को विनियमित करने की शर्तें और तरीका;
(ग) धारा 6 के द्वितीय परंतुक के अधीन खनिज संसाधनों के अस्तित्व को पर्याप्त रूप से स्थापित करने के लिए मापदंड;]
3 * * * * *
1 [(जेए) धारा 8 के तहत किसी सरकारी कंपनी या निगम को समग्र लाइसेंस या उत्पादन पट्टा प्रदान करने के लिए नियम और शर्तें;
(जेबी) धारा 12 की उपधारा (1) के तहत समग्र लाइसेंस प्रदान करने के लिए पात्रता शर्तें, प्रतिस्पर्धी बोली आयोजित करने के नियम और शर्तें, तरीका और बोली मापदंड;
(जेसी) वे शर्तें जिनके अधीन धारा 12 की उपधारा (3) के प्रथम परंतुक के अधीन अन्वेषण कार्यों को पूरा करने के लिए लाइसेंसधारी को विस्तार प्रदान किया जाना है;
(जेडी) धारा 12 की उपधारा (5) के तहत अन्वेषण संचालन शुरू करने और उसे पूरा करने के लिए शर्तें, मील का पत्थर और त्याग संबंधी आवश्यकताएं;
(जे) धारा 12 की उपधारा (6) के अधीन उत्पादन पट्टा प्रदान करने हेतु प्रशासनिक प्राधिकारी को प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन का प्रपत्र और धारा 12 की उपधारा (8) के अधीन इसके लिए प्रक्रिया;
(जेएफ) पात्रता शर्तें पूरी की जानी हैं, प्रतिस्पर्धी बोली आयोजित करने के नियम और शर्तें, धारा 13 की उपधारा (1) के तहत उत्पादन पट्टा प्रदान करने के लिए तरीका और बोली मापदंड;
(jg) वे नियम एवं शर्तें जिनके अधीन धारा 13 की उपधारा (5) के अधीन उत्पादन कार्य प्रारंभ और संचालित किए जाएंगे;
(jh) धारा 13ए की उपधारा (1) के अधीन निर्दिष्ट किए जाने वाले संबद्ध खनिजों का समूह;
(ji) धारा 13B के तहत मिश्रित लाइसेंस या उत्पादन पट्टे के हस्तांतरण का तरीका और शर्तें;
(जेजे) ऐसे अन्य प्रयोजन जिनके लिए अपतटीय क्षेत्र खनिज ट्रस्ट को धारा 16ए की उपधारा (2) के अधीन प्राप्त निधियों का उपयोग किया जाएगा;
(जेके) धारा 16ए की उपधारा (3) के अधीन अपतटीय क्षेत्र खनिज ट्रस्ट की संरचना और कार्य;
(jl) धारा 16ए की उपधारा (4) के तहत अपतटीय क्षेत्र खनिज ट्रस्ट को प्राप्त निधियों के प्रशासन का तरीका;
(जेएम) धारा 16ए की उपधारा (5) के तहत अपतटीय क्षेत्र खनिज ट्रस्ट को राशि के भुगतान का तरीका;]
(k) इस अधिनियम के अधीन अधिकृत कार्यों में लगे व्यक्तियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य तथा संपत्ति की सुरक्षा को विनियमित करने के लिए मानदंड, उनका कार्यान्वयन तथा धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन उनसे संबंधित मामले;
4 [(क) अपतटीय क्षेत्रों में खनिजों के संरक्षण और व्यवस्थित विकास के लिए और धारा 19ए के तहत अन्वेषण या उत्पादन कार्यों के कारण होने वाले किसी भी प्रदूषण को रोकने या नियंत्रित करने के द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम;]
(एल) धारा 20 की उपधारा (3) के अंतर्गत अपतटीय क्षेत्रों में गतिविधियों के कारण प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण तथा समुद्री पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाए जाने वाले उपाय;
(m) धारा 28 की उपधारा (3) के अंतर्गत आवेदन दाखिल करने का तरीका;
(n) धारा 28 की उपधारा (4) के तहत उत्तर दाखिल करने का तरीका;
(ओ) धारा 28 की उपधारा (5) के खंड (एफ) के अधीन कोई अन्य मामला;
(पी) धारा 34 की उपधारा (2) के अधीन अपील दाखिल करने की अवधि तथा धारा 34 के उपधारा (2) के परंतुक के अधीन अनुमत अतिरिक्त अवधि;
4 [(पीए) खनिजों के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण को रोकने के लिए और उससे संबंधित उद्देश्यों के लिए उठाए जाने वाले उपाय;]
(q) कोई अन्य मामला जो इस अधिनियम के अधीन निर्धारित किया जाना है, या किया जा सकता है।
(3) इस अधिनियम के अधीन केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के तुरंत बाद, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा, जो एक सत्र या दो या दो से अधिक लगातार सत्रों में समाहित हो सकती है, और यदि उपर्युक्त सत्र या लगातार सत्रों के तुरंत बाद वाले सत्र की समाप्ति से पहले, दोनों सदन नियम में कोई संशोधन करने पर सहमत हों या दोनों सदन यह सहमति दें कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो नियम इसके बाद केवल ऐसे संशोधित रूप में प्रभावी होगा या अप्रभावी होगा, जैसा भी मामला हो; यद्यपि, ऐसा कोई भी संशोधन या निरस्तीकरण उस नियम के अधीन पहले किए गए किसी भी कार्य की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।]
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