OAM Act 5अध्याय II · General Provisions for Acquisition of Operating Rights in the Offshore Areas
धारा 5 · खोजबीन, अन्वेषण या उत्पादन कार्य परमिट, लाइसेंस या पट्टे के अंतर्गत होना चाहिए।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) अपतटीय क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का टोही अभियान, अन्वेषण अभियान या उत्पादन अभियान नहीं करेगा, सिवाय इस अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत जारी किए गए टोही परमिट, [ समग्र लाइसेंस, या अन्वेषण लाइसेंस, या उत्पादन पट्टा] की निर्धारित शर्तों और नियमों के अनुसार।
बशर्ते कि इस उपधारा में कोई भी बात भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, 2 [परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय], भारत सरकार के मुख्य जलविज्ञानी या 3 [राष्ट्रीय जलविज्ञान कार्यालय], राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान या भारत सरकार के समुद्र विकास विभाग द्वारा इस संबंध में विधिवत अधिकृत किसी अन्य एजेंसी, जिसमें निजी संस्था भी शामिल है, द्वारा किए गए किसी भी टोही अभियान या अन्वेषण अभियान पर लागू नहीं होगी, बशर्ते कि उसमें निर्दिष्ट शर्तें लागू हों।
5 [(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक परमिटधारी, लाइसेंसधारी और पट्टेदार तथा उसके परंतुक में निर्दिष्ट सरकारी संगठन, एजेंसी या निजी इकाई, निम्नलिखित कार्य करेंगे--
(क) किसी भी परिचालन से संबंधित या उसके अनुसरण में एकत्रित सभी अन्वेषण एवं परिचालन डेटा, रिपोर्ट, नमूने और अन्य जानकारी, निर्धारित तरीके से और निर्धारित अवधि के भीतर, प्रशासनिक प्राधिकारी और ऐसे अन्य प्राधिकारी को प्रस्तुत करना; और
(ख) किसी भी परिचालन से संबंधित या उसके तहत एकत्रित किए गए सभी अन्वेषण एवं परिचालन डेटा, रिपोर्ट, नमूने और अन्य जानकारी को परमिटधारक, लाइसेंसधारक, पट्टेदार, सरकारी संगठन, एजेंसी या निजी संस्था, जैसा भी मामला हो, द्वारा पूर्ण गोपनीयता के साथ रखा जाएगा और बिक्री या किसी अन्य माध्यम से ऐसे डेटा, रिपोर्ट या अन्य जानकारी का प्रसार या उसके नमूनों का साझाकरण, निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन होगा।]
(3) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, केंद्र सरकार—
(क) समुद्री तोपखाने अभ्यास अधिनियम, 1949 (1949 का 8) के तहत समुद्री तोपखाने अभ्यास को अधिकृत करना;
(ख) आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, युद्ध जैसी परिस्थितियों में या अन्यथा सार्वजनिक सुरक्षा और हित, भारत की रक्षा और नागरिक सुरक्षा, नौसेना संचालन और अभ्यासों के संचालन, राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य रणनीतिक विचारों और उनसे संबंधित मामलों को सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपाय प्रदान करना।
(4) कोई भी परिचालन अधिकार 6 [इस अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अलावा किसी अन्य तरीके से प्रदान, विस्तारित या अधिग्रहित नहीं किया जाएगा और कोई भी टोही परमिट, 7 [समग्र लाइसेंस, अन्वेषण लाइसेंस या उत्पादन पट्टा, जो इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी भी नियम के प्रावधानों के उल्लंघन में प्रदान, विस्तारित या अधिग्रहित किया गया हो] शून्य होगा।
बशर्ते कि इस उपधारा में कोई भी बात भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, 2 [परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय], भारत सरकार के मुख्य जलविज्ञानी या 3 [राष्ट्रीय जलविज्ञान कार्यालय], राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान या भारत सरकार के समुद्र विकास विभाग द्वारा इस संबंध में विधिवत अधिकृत किसी अन्य एजेंसी, जिसमें निजी संस्था भी शामिल है, द्वारा किए गए किसी भी टोही अभियान या अन्वेषण अभियान पर लागू नहीं होगी, बशर्ते कि उसमें निर्दिष्ट शर्तें लागू हों।
5 [(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक परमिटधारी, लाइसेंसधारी और पट्टेदार तथा उसके परंतुक में निर्दिष्ट सरकारी संगठन, एजेंसी या निजी इकाई, निम्नलिखित कार्य करेंगे--
(क) किसी भी परिचालन से संबंधित या उसके अनुसरण में एकत्रित सभी अन्वेषण एवं परिचालन डेटा, रिपोर्ट, नमूने और अन्य जानकारी, निर्धारित तरीके से और निर्धारित अवधि के भीतर, प्रशासनिक प्राधिकारी और ऐसे अन्य प्राधिकारी को प्रस्तुत करना; और
(ख) किसी भी परिचालन से संबंधित या उसके तहत एकत्रित किए गए सभी अन्वेषण एवं परिचालन डेटा, रिपोर्ट, नमूने और अन्य जानकारी को परमिटधारक, लाइसेंसधारक, पट्टेदार, सरकारी संगठन, एजेंसी या निजी संस्था, जैसा भी मामला हो, द्वारा पूर्ण गोपनीयता के साथ रखा जाएगा और बिक्री या किसी अन्य माध्यम से ऐसे डेटा, रिपोर्ट या अन्य जानकारी का प्रसार या उसके नमूनों का साझाकरण, निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन होगा।]
(3) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, केंद्र सरकार—
(क) समुद्री तोपखाने अभ्यास अधिनियम, 1949 (1949 का 8) के तहत समुद्री तोपखाने अभ्यास को अधिकृत करना;
(ख) आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, युद्ध जैसी परिस्थितियों में या अन्यथा सार्वजनिक सुरक्षा और हित, भारत की रक्षा और नागरिक सुरक्षा, नौसेना संचालन और अभ्यासों के संचालन, राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य रणनीतिक विचारों और उनसे संबंधित मामलों को सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपाय प्रदान करना।
(4) कोई भी परिचालन अधिकार 6 [इस अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अलावा किसी अन्य तरीके से प्रदान, विस्तारित या अधिग्रहित नहीं किया जाएगा और कोई भी टोही परमिट, 7 [समग्र लाइसेंस, अन्वेषण लाइसेंस या उत्पादन पट्टा, जो इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी भी नियम के प्रावधानों के उल्लंघन में प्रदान, विस्तारित या अधिग्रहित किया गया हो] शून्य होगा।
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