OAM Act 11अध्याय II · General Provisions for Acquisition of Operating Rights in the Offshore Areasनिरस्त
धारा 11 · छोड़ा गया।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्रशासनिक प्राधिकारी धारा 6 के तहत संचालन अधिकार प्रदान करने के लिए पात्र किसी भी व्यक्ति को गैर-अनन्य टोही परमिट प्रदान कर सकता है।
(2) उपधारा (1) के अधीन जिस अवधि के लिए टोही परमिट प्रदान किया जा सकता है, वह ऐसे परमिट में निर्दिष्ट अवधि के लिए होगी जो दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।
(3) उपधारा (1) के तहत प्रदान किया गया टोही परमिट दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है, यदि ऐसे अनुदान की अवधि के दौरान हुई प्रगति की समीक्षा के बाद, प्रशासनिक प्राधिकारी संतुष्ट हो कि टोही अभियान को पूरा करने के लिए एक और अवधि आवश्यक है।
(4) एक टोही परमिट के अंतर्गत दी जाने वाली भूमि दो डिग्री अक्षांश और दो डिग्री देशांतर के ब्लॉक से अधिक नहीं होगी।
(5) प्रशासन प्राधिकरण अपतटीय खनिज विकास के हित में एक ही खनिज भंडार के लिए एक ही क्षेत्र के संबंध में एक से अधिक व्यक्तियों को टोही परमिट प्रदान कर सकता है।
(2) उपधारा (1) के अधीन जिस अवधि के लिए टोही परमिट प्रदान किया जा सकता है, वह ऐसे परमिट में निर्दिष्ट अवधि के लिए होगी जो दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।
(3) उपधारा (1) के तहत प्रदान किया गया टोही परमिट दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है, यदि ऐसे अनुदान की अवधि के दौरान हुई प्रगति की समीक्षा के बाद, प्रशासनिक प्राधिकारी संतुष्ट हो कि टोही अभियान को पूरा करने के लिए एक और अवधि आवश्यक है।
(4) एक टोही परमिट के अंतर्गत दी जाने वाली भूमि दो डिग्री अक्षांश और दो डिग्री देशांतर के ब्लॉक से अधिक नहीं होगी।
(5) प्रशासन प्राधिकरण अपतटीय खनिज विकास के हित में एक ही खनिज भंडार के लिए एक ही क्षेत्र के संबंध में एक से अधिक व्यक्तियों को टोही परमिट प्रदान कर सकता है।
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