OAM Act 8अध्याय II · General Provisions for Acquisition of Operating Rights in the Offshore Areas
धारा 8 · क्षेत्रों का आरक्षण।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार समय-समय पर आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी भी परिचालन अधिकार के अंतर्गत न रखे गए अपतटीय क्षेत्र को केंद्र सरकार के प्रयोजनों के लिए आरक्षित कर सकती है, और यदि वह ऐसा करने का प्रस्ताव करती है, तो वह आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र की सीमाओं और उस खनिज या खनिजों को निर्दिष्ट करेगी जिनके संबंध में ऐसा क्षेत्र आरक्षित किया जाएगा।
(2) केंद्र सरकार, समय-समय पर, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अपतटीय खनिज के विकास और विनियमन के हित में उप-धारा (1) के अधीन आरक्षित किसी भी क्षेत्र को अनारक्षित नहीं कर सकती है।
1 ](3) जहां केंद्र सरकार उप-धारा (1) के अधीन किसी अपतटीय क्षेत्र को आरक्षित करती है, वहां प्रशासनिक प्राधिकरण, ऐसी शर्तों और नियमों के अधीन रहते हुए, ऐसे क्षेत्र या उसके किसी भाग में सरकार, या सरकारी कंपनी, या निगम को समग्र लाइसेंस, या उत्पादन पट्टा प्रदान कर सकता है।
(4) उपधारा (3) के तहत सरकार, या सरकारी कंपनी, या निगम को प्रदान किया गया समग्र लाइसेंस या उत्पादन पट्टा, लाइसेंसधारी या पट्टेदार पर लागू होने वाली समान शर्तों और नियमों के अधीन होगा, सिवाय धारा 12 के तहत समग्र लाइसेंस या धारा 13 के तहत उत्पादन पट्टा प्रदान करने के लिए निर्दिष्ट प्रक्रिया के।
(5) जहां कोई सरकारी कंपनी या निगम अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त उद्यम में अन्वेषण या उत्पादन कार्य करना चाहता है, वहां संयुक्त उद्यम भागीदार का चयन प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा, और ऐसी सरकारी कंपनी या निगम संयुक्त उद्यम में कुल चुकता शेयर पूंजी का चौहत्तर प्रतिशत से अधिक हिस्सा रखेगा।]
(2) केंद्र सरकार, समय-समय पर, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अपतटीय खनिज के विकास और विनियमन के हित में उप-धारा (1) के अधीन आरक्षित किसी भी क्षेत्र को अनारक्षित नहीं कर सकती है।
1 ](3) जहां केंद्र सरकार उप-धारा (1) के अधीन किसी अपतटीय क्षेत्र को आरक्षित करती है, वहां प्रशासनिक प्राधिकरण, ऐसी शर्तों और नियमों के अधीन रहते हुए, ऐसे क्षेत्र या उसके किसी भाग में सरकार, या सरकारी कंपनी, या निगम को समग्र लाइसेंस, या उत्पादन पट्टा प्रदान कर सकता है।
(4) उपधारा (3) के तहत सरकार, या सरकारी कंपनी, या निगम को प्रदान किया गया समग्र लाइसेंस या उत्पादन पट्टा, लाइसेंसधारी या पट्टेदार पर लागू होने वाली समान शर्तों और नियमों के अधीन होगा, सिवाय धारा 12 के तहत समग्र लाइसेंस या धारा 13 के तहत उत्पादन पट्टा प्रदान करने के लिए निर्दिष्ट प्रक्रिया के।
(5) जहां कोई सरकारी कंपनी या निगम अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त उद्यम में अन्वेषण या उत्पादन कार्य करना चाहता है, वहां संयुक्त उद्यम भागीदार का चयन प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा, और ऐसी सरकारी कंपनी या निगम संयुक्त उद्यम में कुल चुकता शेयर पूंजी का चौहत्तर प्रतिशत से अधिक हिस्सा रखेगा।]
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