OAM Act 16अध्याय II · General Provisions for Acquisition of Operating Rights in the Offshore Areas
धारा 16 · राजपरिवार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) पट्टेदार अपने उत्पादन पट्टे के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से निकाले गए या उपभोग किए गए किसी भी खनिज के संबंध में केंद्र सरकार को रॉयल्टी का भुगतान करेगा, जो उस खनिज के संबंध में प्रथम अनुसूची में समय-समय पर निर्दिष्ट दर पर होगी।
(2) केंद्र सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रथम अनुसूची में इस प्रकार संशोधन कर सकती है कि किसी खनिज के संबंध में देय रॉयल्टी की दर को अधिसूचना में निर्दिष्ट तिथि से बढ़ाया या घटाया जा सके।
बशर्ते कि केंद्र सरकार किसी भी खनिज के संबंध में रॉयल्टी की दर को तीन वर्षों की अवधि के दौरान एक बार से अधिक नहीं बढ़ाएगी।
(2) केंद्र सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रथम अनुसूची में इस प्रकार संशोधन कर सकती है कि किसी खनिज के संबंध में देय रॉयल्टी की दर को अधिसूचना में निर्दिष्ट तिथि से बढ़ाया या घटाया जा सके।
बशर्ते कि केंद्र सरकार किसी भी खनिज के संबंध में रॉयल्टी की दर को तीन वर्षों की अवधि के दौरान एक बार से अधिक नहीं बढ़ाएगी।
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