OAM Act 19अध्याय II · General Provisions for Acquisition of Operating Rights in the Offshore Areas
धारा 19 · व्यक्तियों और संपत्ति की सुरक्षा।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) परमिटधारक, लाइसेंसधारक, पट्टेदार या धारा 5 की उपधारा (1) के तहत टोही अभियान या अन्वेषण अभियान या उत्पादन अभियान चलाने वाला कोई अन्य व्यक्ति या उक्त धारा की उपधारा (1) के परंतुक के तहत टोही अभियान या अन्वेषण अभियान चलाने वाली कोई एजेंसी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगी कि संबंधित अभियान गोताखोरों सहित व्यक्तियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य तथा अभियान में लगी संपत्ति की सुरक्षा और संरक्षा का उचित ध्यान रखते हुए संचालित किया जाए।
(2) केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अपतटीय गतिविधियों के संबंध में आवश्यक सुरक्षा क्षेत्र घोषित कर सकती है तथा इस अधिनियम के अंतर्गत अधिकृत कार्यों में लगे व्यक्तियों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य तथा संपत्ति की सुरक्षा को विनियमित करने के लिए मानदंड, उनके कार्यान्वयन और उनसे संबंधित मामलों को निर्धारित कर सकती है।
(3) यदि परमिटधारी, लाइसेंसधारी, पट्टेदार या धारा 5 की उपधारा (1) के अंतर्गत टोही अभियान, अन्वेषण अभियान या उत्पादन अभियान चलाने वाला कोई अन्य व्यक्ति, या उक्त धारा की उपधारा (1) के परंतुक के अंतर्गत टोही अभियान या अन्वेषण अभियान चलाने वाली कोई अन्य एजेंसी, उपधारा (1) के प्रावधानों या उपधारा (2) के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करती है, तो उसे भी ऐसे उल्लंघन के लिए उत्तरदायी माना जाएगा, जब तक कि वह यह सिद्ध न कर दे कि उसने, जैसा भी मामला हो, उन प्रावधानों को लागू करने और ऐसे उल्लंघन को रोकने के लिए अपने सामर्थ्य के भीतर सभी उचित सावधानियां बरती थीं।
(2) केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अपतटीय गतिविधियों के संबंध में आवश्यक सुरक्षा क्षेत्र घोषित कर सकती है तथा इस अधिनियम के अंतर्गत अधिकृत कार्यों में लगे व्यक्तियों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य तथा संपत्ति की सुरक्षा को विनियमित करने के लिए मानदंड, उनके कार्यान्वयन और उनसे संबंधित मामलों को निर्धारित कर सकती है।
(3) यदि परमिटधारी, लाइसेंसधारी, पट्टेदार या धारा 5 की उपधारा (1) के अंतर्गत टोही अभियान, अन्वेषण अभियान या उत्पादन अभियान चलाने वाला कोई अन्य व्यक्ति, या उक्त धारा की उपधारा (1) के परंतुक के अंतर्गत टोही अभियान या अन्वेषण अभियान चलाने वाली कोई अन्य एजेंसी, उपधारा (1) के प्रावधानों या उपधारा (2) के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करती है, तो उसे भी ऐसे उल्लंघन के लिए उत्तरदायी माना जाएगा, जब तक कि वह यह सिद्ध न कर दे कि उसने, जैसा भी मामला हो, उन प्रावधानों को लागू करने और ऐसे उल्लंघन को रोकने के लिए अपने सामर्थ्य के भीतर सभी उचित सावधानियां बरती थीं।
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