NHB Act 7अध्याय III · Management of the National Housing Bank
धारा 7 · अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और अन्य निदेशकों का कार्यकाल, सेवा शर्तें आदि।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अधिकतम पाँच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे तथा उन्हें ऐसा वेतन और भत्ते प्राप्त होंगे तथा वे ऐसी सेवा शर्तों और नियमों द्वारा शासित होंगे जैसा कि केंद्र सरकार निर्दिष्ट कर सकती है तथा वे पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे:
बशर्ते कि अध्यक्ष या, जैसा भी मामला हो, प्रबंध निदेशक, अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद, अपने उत्तराधिकारी के पदभार ग्रहण करने तक पद पर बने रहेंगे।
(2) धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (ख), (ग) और (ग) में निर्दिष्ट निदेशक तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे:
3 * * * * *
(3) केंद्र सरकार अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक, या उप-धारा (2) में निर्दिष्ट किसी अन्य निदेशक को, प्रस्तावित निष्कासन के विरुद्ध मामला प्रस्तुत करने का उचित अवसर देने के बाद , उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले किसी भी समय हटा सकती है।
(4) उप-धारा (1) और (3) में किसी बात के होते हुए भी, केंद्र सरकार को उप-धारा ( 1 ) के अधीन निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी समय अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक का कार्यकाल समाप्त करने का अधिकार होगा, उन्हें कम से कम तीन महीने का लिखित नोटिस या उसके बदले तीन महीने का वेतन और भत्ते देकर। अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक, जैसा भी मामला हो, को भी उप-धारा (1) के अधीन निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी समय केंद्र सरकार को कम से कम तीन महीने का लिखित नोटिस या उसके बदले तीन महीने का वेतन और भत्ते देकर अपना पद छोड़ने का अधिकार होगा।
(5) निदेशकों को बोर्ड या उसकी किसी समिति की बैठकों में उपस्थित होने और राष्ट्रीय आवास बैंक के किसी अन्य कार्य में भाग लेने के लिए निर्धारित शुल्क और भत्ते का भुगतान किया जाएगा।
बशर्ते कि ऐसा कोई शुल्क किसी ऐसे निदेशक को देय नहीं होगा, जो सरकार का अधिकारी हो या रिजर्व बैंक का निदेशक हो।
बशर्ते कि अध्यक्ष या, जैसा भी मामला हो, प्रबंध निदेशक, अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद, अपने उत्तराधिकारी के पदभार ग्रहण करने तक पद पर बने रहेंगे।
(2) धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (ख), (ग) और (ग) में निर्दिष्ट निदेशक तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे:
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(3) केंद्र सरकार अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक, या उप-धारा (2) में निर्दिष्ट किसी अन्य निदेशक को, प्रस्तावित निष्कासन के विरुद्ध मामला प्रस्तुत करने का उचित अवसर देने के बाद , उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले किसी भी समय हटा सकती है।
(4) उप-धारा (1) और (3) में किसी बात के होते हुए भी, केंद्र सरकार को उप-धारा ( 1 ) के अधीन निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी समय अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक का कार्यकाल समाप्त करने का अधिकार होगा, उन्हें कम से कम तीन महीने का लिखित नोटिस या उसके बदले तीन महीने का वेतन और भत्ते देकर। अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक, जैसा भी मामला हो, को भी उप-धारा (1) के अधीन निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी समय केंद्र सरकार को कम से कम तीन महीने का लिखित नोटिस या उसके बदले तीन महीने का वेतन और भत्ते देकर अपना पद छोड़ने का अधिकार होगा।
(5) निदेशकों को बोर्ड या उसकी किसी समिति की बैठकों में उपस्थित होने और राष्ट्रीय आवास बैंक के किसी अन्य कार्य में भाग लेने के लिए निर्धारित शुल्क और भत्ते का भुगतान किया जाएगा।
बशर्ते कि ऐसा कोई शुल्क किसी ऐसे निदेशक को देय नहीं होगा, जो सरकार का अधिकारी हो या रिजर्व बैंक का निदेशक हो।
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