NHB Act 33अध्याय V · Provisions Relating to Housing Finance Institutions Receiving Deposits
धारा 33 · लेखा परीक्षकों की शक्तियां और कर्तव्य।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्रत्येक [आवास वित्त संस्था जो एक कंपनी है] का लेखा परीक्षक यह जाँच करेगा कि क्या आवास वित्त संस्था ने [राष्ट्रीय आवास बैंक और रिजर्व बैंक] को अपने द्वारा प्राप्त जमाओं से संबंधित या उनसे जुड़े ऐसे विवरण, सूचना या विवरण प्रस्तुत किए हैं या नहीं , जो इस अध्याय के अंतर्गत प्रस्तुत किए जाने आवश्यक हैं, और लेखा परीक्षक, सिवाय उस स्थिति में जब वह ऐसी जाँच से संतुष्ट हो जाता है कि [आवास वित्त संस्था जो एक कंपनी है] ने ऐसे विवरण, सूचना या विवरण प्रस्तुत किए हैं, [राष्ट्रीय आवास बैंक और रिजर्व बैंक] को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें [आवास वित्त संस्था जो एक कंपनी है] द्वारा धारित ऐसी जमाओं की कुल राशि दी जाएगी।
4 [(1ए) रिजर्व बैंक, यदि संतुष्ट हो कि ऐसा करना जनहित में या जमाकर्ताओं के हित में या लेखा-पुस्तकों के उचित मूल्यांकन के उद्देश्य से आवश्यक है, तो किसी आवास वित्त संस्था या आवास वित्त संस्थाओं के समूह या आवास वित्त कंपनियों को सामान्यतः या ऐसी आवास वित्त संस्था या संस्थाओं के लेखा परीक्षकों को बैलेंस शीट, लाभ-हानि खाते, लेखा-पुस्तकों में देनदारियों के प्रकटीकरण या उससे संबंधित किसी भी मामले के संबंध में निर्देश जारी कर सकता है।]
(2) जहां, किसी आवास वित्त संस्था, जो कि एक कंपनी है, के मामले में, लेखा परीक्षक ने उप-धारा (1) के तहत 2 [राष्ट्रीय आवास बैंक और रिजर्व बैंक] को रिपोर्ट दी है, या देने का इरादा रखता है, तो वह अपनी रिपोर्ट में 6 [कंपनी अधिनियम, 2013 (18 ऑफ 2013) की धारा 143 की उप-धारा (2)] के तहत, उस रिपोर्ट की विषयवस्तु शामिल करेगा जो उसने 2 [राष्ट्रीय आवास बैंक और रिजर्व बैंक] को दी है, या देने का इरादा रखता है।
7 [(3) जहाँ राष्ट्रीय आवास बैंक की राय है कि ऐसा करना जनहित में या आवास वित्त संस्था के हित में या ऐसी संस्था के जमाकर्ताओं के हित में आवश्यक है, 8 [वह किसी भी समय और रिज़र्व बैंक द्वारा ऐसा करने का निर्देश दिए जाने पर,] आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकता है कि किसी ऐसे लेन-देन या लेन-देन के वर्ग के संबंध में या ऐसी अवधि या अवधियों के लिए, जैसा कि आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है, आवास वित्त संस्था के खातों का एक विशेष लेखापरीक्षा आयोजित की जाए और राष्ट्रीय आवास बैंक ऐसे विशेष लेखापरीक्षा आयोजित करने के लिए एक लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षकों को नियुक्त कर सकता है और लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षकों को रिपोर्ट उसे प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकता है।
(4) लेखापरीक्षा में शामिल कार्य की प्रकृति और मात्रा तथा लेखापरीक्षा के व्यय या उससे संबंधित व्ययों को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा निर्धारित लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक लेखापरीक्षित आवास वित्त संस्था द्वारा वहन किया जाएगा।]
4 [(1ए) रिजर्व बैंक, यदि संतुष्ट हो कि ऐसा करना जनहित में या जमाकर्ताओं के हित में या लेखा-पुस्तकों के उचित मूल्यांकन के उद्देश्य से आवश्यक है, तो किसी आवास वित्त संस्था या आवास वित्त संस्थाओं के समूह या आवास वित्त कंपनियों को सामान्यतः या ऐसी आवास वित्त संस्था या संस्थाओं के लेखा परीक्षकों को बैलेंस शीट, लाभ-हानि खाते, लेखा-पुस्तकों में देनदारियों के प्रकटीकरण या उससे संबंधित किसी भी मामले के संबंध में निर्देश जारी कर सकता है।]
(2) जहां, किसी आवास वित्त संस्था, जो कि एक कंपनी है, के मामले में, लेखा परीक्षक ने उप-धारा (1) के तहत 2 [राष्ट्रीय आवास बैंक और रिजर्व बैंक] को रिपोर्ट दी है, या देने का इरादा रखता है, तो वह अपनी रिपोर्ट में 6 [कंपनी अधिनियम, 2013 (18 ऑफ 2013) की धारा 143 की उप-धारा (2)] के तहत, उस रिपोर्ट की विषयवस्तु शामिल करेगा जो उसने 2 [राष्ट्रीय आवास बैंक और रिजर्व बैंक] को दी है, या देने का इरादा रखता है।
7 [(3) जहाँ राष्ट्रीय आवास बैंक की राय है कि ऐसा करना जनहित में या आवास वित्त संस्था के हित में या ऐसी संस्था के जमाकर्ताओं के हित में आवश्यक है, 8 [वह किसी भी समय और रिज़र्व बैंक द्वारा ऐसा करने का निर्देश दिए जाने पर,] आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकता है कि किसी ऐसे लेन-देन या लेन-देन के वर्ग के संबंध में या ऐसी अवधि या अवधियों के लिए, जैसा कि आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है, आवास वित्त संस्था के खातों का एक विशेष लेखापरीक्षा आयोजित की जाए और राष्ट्रीय आवास बैंक ऐसे विशेष लेखापरीक्षा आयोजित करने के लिए एक लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षकों को नियुक्त कर सकता है और लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षकों को रिपोर्ट उसे प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकता है।
(4) लेखापरीक्षा में शामिल कार्य की प्रकृति और मात्रा तथा लेखापरीक्षा के व्यय या उससे संबंधित व्ययों को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा निर्धारित लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक लेखापरीक्षित आवास वित्त संस्था द्वारा वहन किया जाएगा।]
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